धमतरी, 29 अक्टूबर (हि.स.)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता गांधी के निर्देश पर आज 29 अक्टूबर को अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जीआर मरकाम ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 के तहत राजनीतिक दलों की बैठक ली।
इस अवसर पर मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी, बसपा, बीजेपी, जोगी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिले के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र 56-सिहावा, 57-कुरुद एवं 58-धमतरी के मतदान केंद्रों में फोटोयुक्त मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एक जनवरी 2025 के तहत् 20 अगस्त 2024 से बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा मतदाताओं के घर-घर जाकर सर्वेक्षण का कार्य किया गया। जिले में कुल 6 लाख 33 हजार 382 मतदाताओं में तीन लाख 10 हजार 844 पुरुष, 3 लाख 22 हजार 538 महिला मतदाता और 9 तृतीय लिंग मतदाता है। जिले में मतदान केन्द्रों की संख्या 753 है, प्री रिविजन एक्टिविटीज के तहत् मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण का कार्य किया गया है। मतदाताओं के सुविधाओं का ध्यान रखते हुए तथा मतदान केंद्र भवन जर्जर होने एवं मतदान केंद्र भवनों के नाम परिवर्तित होने इत्यादि कारणों से युक्तियुक्तकरण के तहत् स्थल परिवर्तन, भवन परिवर्तन, मतदान केन्द्र का नाम परिवर्तन तथा अनुभाग परिवर्तन की कार्यवाही की गयी। इसके तहत् जिले में चार स्थल परिवर्तन, 18 भवन परिवर्तन, दो मतदान केंद्र का नाम परिवर्तन एवं एक अनुभाग परिवर्तन किया गया। जिले के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र 56 सिहावा, 57 गुरूद एवं 58 धमतरी के मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण के तहत् मतदान केन्द्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन निर्धारित प्रारूप छह में सात अक्टूबर 2024 को किया जाकर जिले के वेबसाइड में अपलोड करा दिया गया। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि एक जनवरी 2025 के तहत् 29 अक्टूबर 2024 को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कर मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन के पश्चात् 29 अक्टूबर 2024 से 28 नवम्बर 2024 तक सभी मतदान केन्द्रों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा नियुक्त यूथ लेबल अधिकारी/अभिहित अधिकारियों द्वारा मतदाता का नाम मतदाता सूची में जोड़ने, विलोपन एवं संशोधन करने का कार्य किया जाएगा। इसी तरह एक जनवरी 2025 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले या इससे अधिक उम्र वाले व्यक्तियों, जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो गई है या शादी, विवाह या अन्य कारणों से मतदान केंद्र की भौगोलिक सीमा से अन्यत्र स्थानांतरित हो चुके हैं, उन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से विलोपित किये जाने का कार्य किया जाएगा। ऐसे मतदाता जिनके नाम, रिश्ते, उम्र, सरनेम एवं जन्मतिथि आदि प्रविष्टि में त्रुटि है अथवा अस्पष्ट फोटो मर्ज किया गया है, उन मतदाताओं की प्रविष्टि प्रारूप आठ भरकर संशोधन किया जावेगा तथा इस दौरान ऐसे मतदाता जो एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र की सीमा में निवास कर रहे है, उन मतदाताओं का स्थान परिवर्तन करने का कार्य भी किया जाएगा।
28 नवंबर 2024 तक दावा, आपत्ति प्राप्त की जा सकेगी
प्रत्येक मतदान केंद्र में उपरोक्त कार्यवाही के लिए 28 नवंबर 2024 तक दावा, आपत्ति प्राप्त की जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान मतदाताओं को जागरूक करने तथा अधिक से अधिक दावा आपत्ति प्राप्त करने के लिए नौ नवंबर 2024 (शनिवार), 10 नवंबर 2024 (रविवार) एवं 16 नवम्बर 2024 (शनिवार), 17 नवंबर 2024 (रविवार) को सभी मतदान केंद्रों में विशेष शिविर का भी आयोजन किया जावेगा। अभिहित अधिकारियों/बीएलओ के द्वारा ली गई दावा, आपत्तियों का निराकरण संबंधित बूथ लेवल आफिसर के मौका सत्यापन उपरांत 24 दिसम्बर 2024 तक पूर्ण कर लिया जावेगा तथा आयोग के निर्देशानुसार छह जनवरी 2025 को फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जावेगा। निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई विशेष सुविधा के अनुसार पुनरीक्षण की इस अवधि में अर्हता तिथि एक अप्रैल, एक जुलाई एवं एक अक्टूबर 2025 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले व्यक्तियों से अग्रिम आवेदन भी प्राप्त किए जाएंगे तथा इन आवेदकों का नाम उक्त अर्हता तिथि में मतदाता के रूप में जोड़े जाएंगे। जिले के सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने, निर्वाचक नामावली की प्रविष्टियों में संशोधित करने तथा स्थानांतरित/मृत मतदाताओं के नाम विलोपन करने की कार्यवाही के लिए भारत निर्वाचन आयोग के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यकम में सहभागी बने।
हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा