किसान सम्मान निधि के तहत अनुचित लाभ लेने वाले अपात्र व्यक्तियों से वसूली की कार्यवाही जल्द - सहकारिता राज्यमंत्री

जयपुर, 10 मार्च (हि.स.)। सहकारिता राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अनुचित लाभ लेने वाले अपात्र व्यक्तियों से निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर शीघ्र वसूली की जाएगी। उन्होंने कहा कि पाली जिले में किसान सम्मान निधि के तहत अनुचित तरीके से राशि हस्तांतरण किये जाने के प्रकरण की जाँच के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग को नियुक्त किया गया है। जाँच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।

सहकारिता राज्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के प्रारंभ में कृषक द्वारा दिए गए घोषणा पत्र के आधार पर ही लाभ राशि का हस्तांतरण कर दिया जाता था। बाद में भूमि की रिपोर्ट अपलोड करना भी अनिवार्य किया गया। केंद्र सरकार द्वारा भी अपात्र व्यक्तियों से सम्माननिधि की राशि वसूलने के निर्देश दिए गए है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 से 2023 के बीच पाली में अपात्र व्यक्तियों को दिए गए लाभ के प्रकरण संज्ञान में आने के बाद पाली जिला कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार देसूरी, मारवाड़ जंक्शन और रानी में एफआईआर दर्ज करवाई गयी है।

इससे पहले विधायक केसाराम चौधरी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सहकारिता राज्य मंत्री ने बताया कि मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत कुल 13 हजार 858 अपात्र व्यक्तियों के आवेदन पंजीकृत हैं, जिन्हें योजना के तहत विभिन्न किश्तों के माध्यम से 826.66 लाख राशि का लाभ प्राप्त हुआ है। उन्होंने इन अपात्र व्यक्तियों को की गयी हस्तान्तरित राशि का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि इन 13 हजार 858 अपात्र व्यक्तियों में से 13 हजार 720 व्यक्तियों के नाम ऐसे हैं, जो उन गांवों के निवासी नहीं हैं। इस प्रकरण की जांच के लिए जिला कलेक्टर, पाली को निर्देशित किया गया है। अपात्र कृषकों को पात्र किया जाकर लाभ दिये जाने के सम्पूर्ण प्रकरण की जांच उपरान्त उत्तरदायी पाये गये कार्मिकों एवं अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / अखिल

   

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