मिजोरम विधानसभा में पेंशन संशोधन विधेयक पारित

- शराब निषेध विधेयक पर चर्चा टली

आइजोल, 05 मार्च (हि.स.)। मिजोरम विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को एक महत्वपूर्ण पेंशन संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई, जबकि विपक्ष के कहने पर शराब निषेध संशोधन विधेयक पर चर्चा स्थगित कर दी गई।

सत्र की शुरुआत निर्धारित प्रश्नोत्तर काल से हुई। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री वानलाल्हाना ने 'मिजोरम (निष्क्रिय मिजो जिला परिषद और निष्क्रिय पावी-लखेर क्षेत्रीय परिषद के सदस्यों की पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2025' को सदन में रखा। सदन के सभी सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया और इसे पारित कर दिया गया।

इस संशोधन के तहत, निष्क्रिय पावी-लखेर क्षेत्रीय परिषद के पूर्व सदस्यों की मासिक पेंशन 20,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, 2,000 रुपये की अतिरिक्त चिकित्सा सहायता भी अब उन्हें उपलब्ध होगी।

दूसरी ओर, 'मिजोरम शराब (निषेध) संशोधन विधेयक, 2025', जिस पर चर्चा प्रस्तावित थी, उसे फिलहाल टाल दिया गया। विपक्षी सदस्यों ने इस पर अधिक विचार-विमर्श की जरूरत बताई, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया।

कार्यवाही समाप्त होने के साथ ही अध्यक्ष ने सत्र को गुरुवार को सुबह 10:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश

   

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