जीडीए में रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर म्यूटेशन के लिए वारिसान शपथ पत्र की अनिवार्यता खत्म

जीडीए का जनहित में लिया अहम निर्णय

गाजियाबाद, 15 जनवरी (हि.स.)। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने म्यूटेशन प्रक्रिया की को सरल कर दिया है। या फिर रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर म्यूटेशन के लिए आवेदन करने पर वारिसान का शपथ पत्र की अनिवार्य खत्म कर दी है। जीडीए के इस कदम से आवंटियों का लाभ होगा।साथ ही इस प्रक्रिया को समयबद्ध भी किया गया है। अभी तक म्यूटेशन प्रक्रिया के तहत सभी वारिसान से अनापत्ति प्रमाण पत्र /शपथ पत्र की अनिवार्यता थी। हालांकि, म्यूटेशन के लिए नियमावली 2021 लागू होने के बाद यह पाया गया कि रजिस्टर्ड वसीयत के मामलों में इस प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है।

इस संदर्भ में, गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अतुल वत्स के निर्देश पर सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति में अपर सचिव, प्रभारी व्यवसायिक और विधि अधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। समिति ने नियमावली का गहन अध्ययन और विचार-विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया है। अब रजिस्टर्ड वसीयत को संबंधित तहसील से सत्यापित किया जाएगा। साथ ही म्यूटेशन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक राष्ट्रीय अखबार में आपत्ति/सुझाव हेतु सूचना प्रकाशित की जाएगी। साथ ही जनता की सुविधा के लिए म्यूटेशन प्रक्रिया को समयबद्ध और सरल बनाया जाएगा। यह निर्णय म्यूटेशन प्रक्रिया को अधिक जनोन्मुखी बनाने और नागरिकों को अनावश्यक विलंब से बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जीडीए का यह प्रयास नागरिकों के हितों को प्राथमिकता देते हुए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुगम और पारदर्शी बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / फरमान अली

   

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