धमतरी में कांग्रेस के महापौर उम्मीदवार का नामांकन निरस्त
- Admin Admin
- Jan 30, 2025
कक्ष में प्रवेश से रोका, तो जमीन में धरने पर बैठे विधायक ओंकार साहू
धमतरी, 30 जनवरी (हि.स.)। महापौर के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए विजय गोलछा का नामांकन आज गुरुवार को निरस्त हो गया है। भाजपा ने कुछ जानकारी साझा करते हुए आपत्ति लगाई थी। अब निर्दलीय उम्मीदवार ही मैदान में रह गए हैं।
जानकारी के अनुसार विजय गोलछा को नगर निगम में ठेका का काम मिला हुआ था उन्होने हाइ मास्क लाइट सप्लाई का काम भी किया था। लेकिन अभी तक कुछ भुगतान बाकी है। इन्हीं सब तकनीकी जानकारियों को लेकर भाजपा ने आपत्ति की थी। जिसके बाद रिटर्निंग अफसर ने जांच में आपत्ति को सही पाए जाने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन को अवैध करार देते हुए निरस्त कर दिया। भाजपा उम्मीदवार जगदीश रामू रोहरा को अब चुनावी मैदान में निर्दलियों से चुनाव लड़ना है। भाजपा से मेयर पद पर चुनाव लड़ रहे रामू रोहरा के अभिकर्ता कविन्द्र जैन ने नामांकन पर आपत्ति जताकर नगर निगम का ठेकेदार होना बताया है। लाभार्थी करार दिया।
कांग्रेस के उम्मीदवार का आवेदन निरस्त करने की मांग जिला निर्वाचन से की थी। रिटर्निंग अफसर ने आपत्ति पर 30 जनवरी दोपहर 12 बजे अपना पक्ष रखने दस्तावेज प्रमाण के साथ मौजूद रहने कहा। 30 जनवरी को निगम के नाम निर्देशन कक्ष क्रमांक 1 में आपत्ति पर सुनवाई शुरु हुई। 12 बजे धमतरी विधायक ओंकार साहू पहुंचे। लेकिन उन्हें कक्ष में जाने से रोक दिया गया। उन्होंने जनप्रतिनिधि के नाते पार्टी के मामले पर अपनी उपस्थिति की बात कही। फिर भी सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। तब विधायक ओंकार अपने साथियों के संग जमीन पर बैठ गए। दो घंटे से अधिक समय तक वे कांग्रेसियों के साथ शान्तिपूर्ण ढंग से विरोध जताते रहे। बंद कमरे में भाजपा कांग्रेस के नेता प्रत्याशी व वकील अपने अपने तर्क देने में लगे रहे। छग निर्वाचन आयोग, रिटर्निंग अफसर व अन्य मौजूद थे। वहीं विधायक ओंकार साहू ने कहा कि यह सरकार व सिस्टम मनमानी है। जनप्रतिनिधि को उनके अधिकार से बेदखल करने पर आमादा है। कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन के मामले पर 2.15 बजे फैसला आया। कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार विजय गोलछा का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। कांग्रेस ने कहा, वे उच्च स्तर पर फैसले के खिलाफ शिकायत करेंगे। जिस काम के मामले में नामांकन पर आपत्ति हुई है, वह पूर्ण हो गया है। नेताओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात भी कही है।
निगम अधिनियम 1956 के तहत किया गया नामांकन रद्द
नगर पालिक निगम, रिटर्निंग आफिसर इंदिरा देहारी ने बताया कि नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 17-2 के तहत कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया गया है। इस अधिनियम के तहत नगर निगम में आवेदक को अपना निगम से हित नहीं रखना है। वर्तमान में विजय गोलछा का निगम से ठेकेदारी का जीवित पंजीयन है। महापौर उम्मीदवार के लिए यह वांछित नहीं है।
हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा