हिसार : हर घर हर गृहिणी योजना के सभी पात्रों का पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें अधिकारी

500 रुपये में प्रतिवर्ष 12 सिलेंडर लेने के पात्र हैं लाभार्थी परिवार,

समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

हिसार, 28 जनवरी (हि.स.)। अतिरिक्त उपायुक्त सी. जयाश्रद्धा ने अधिकारियों

को निर्देश दिए हैं कि जिले में हर घर हर गृहिणी योजना के शत प्रतिशत पात्र लोगों का

पंजीकरण करवाया जाए। फूड सप्लाई विभाग के अधिकारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों

की जांच नियमित रूप से करना सुनिश्चित करें व अगर तकनीकी दिक्कत आ रही है तो त्वरित

समाधान करें।

अतिरिक्त उपायुक्त सी. जयाश्रद्धा मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित जिला सभागार

में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश देे रही थीं। उन्होंने बताया कि

जिले में कुल 3 लाख 54 हजार 736 बीपीएल व अंत्योदय परिवार हैं। इस योजना का लाभ अधिक

से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए वार्ड व गांव के अनुसार जागरूकता कैंप आयोजित

किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना बीपीएल व एएवाई श्रेणी के परिवारों को सशक्त

बनाने के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देती है।

अतिरिक्त उपायुक्त सी. जयाश्रद्धा ने कहा कि योजना के तहत 500 रुपये में प्रतिवर्ष

12 गैस सिलेंडर पात्र परिवार प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत सब्सिडी की राशि

पात्र व्यक्ति के खाते में सीधी ट्रांसफर की जाती है। उपायुक्त ने कहा कि मासिक सहायता

के माध्यम से यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा

करने में मददगार साबित हो रही है।

अतिरिक्त उपायुक्त सी. जयाश्रद्धा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की

गई हर घर हर गृहिणी योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने

की दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना है। अतिरिक्त उपायुक्त ने अधिकारियों को यह योजना

प्रभावी ढंग से लागू करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

अतिरिक्त उपायुक्त सी. जयाश्रद्धा ने गैस एजेंसी संचालकों को भी पात्र लोगों

को जागरूक करने और उनका पंजीकरण करने में मदद करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों

से योजना के बारे में पात्र लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया।

सीईओ जिलापरिषद हरबीर सिंह ने बताया कि हर घर हर गृहिणी योजना की जागरूकता

के लिए गांवों में मुनादी की जाएगी। लाभार्थी महिला हरियाणा राज्य की निवासी होनी चाहिए

व परिवार बीपीएल या एएवाई श्रेणी का होना चाहिए। लाभार्थी के पास एलपीजी गैस कनेक्शन

होना अनिवार्य है। हरियाणा राज्य का परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड और

बैंक खाता होना चाहिए ताकि ऑनलाइन सब्सिडी खाते में सीधे ट्रांसफर की जा सके।

डीएफएससी संदीप ने बताया कि पात्र परिवार https://epds.haryanafood.gov.in

पोर्टल पर जाकर अपने परिवार पहचान पत्र संख्या के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन

की स्थिति की जांच भी इसी पोर्टल पर की जा सकती है। सरकार का उद्देश्य हरियाणा के सभी

पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ पहुंचाना है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार

हो और वे आत्मनिर्भर बन सकें।

   

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