एफपीओ व दो सदस्यों को अनुदान पर मिलेगा कृषि यंत्र

- एफपीओ के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 100 होने पर ही होगा पात्र

- कृषि यंत्र खरीदने पर परियोजना लागत 30 लाख का 80 प्रतिशत है अनुदान

मीरजापुर, 05 नवम्बर (हि.स.)। एग्रीगेटर के रूप में कृषि विभाग की ओर से कृषि यंत्र मुहैया कराया जा रहा है। एफपीओ को कृषि यंत्र खरीदने की परियोजना लागत 30 लाख का 80 प्रतिशत 24 लाख एवं उनके दो किसान सदस्यों को कृषि यंत्र खरीद करने की परियोजना लागत 10 लाख पर 40 प्रतिशत चार लाख अनुदान दिया जाएगा।

उप कृषि निदेशक विकेश कुमार पटेल ने बताया कि एफपीओ एवं सदस्यों का प्रमोशन आफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फार इन सीटू मैनेजमेंट आफ क्राप रेजीड्यू योजना एवं सब मिशन आन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (एसएमएएम) योजना के तहत एग्रीगेटर के रूप में चयन किया जाएगा। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में गठित समिति चयन करेगी। समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थी का चयन लक्ष्य की सीमा तय की जाएगी। सीबीजी प्लांट व बायो मास यूनिट से पराली एकत्र एवं खरीदने का एमओयू होने पर ही चयन होगा। चयन में वार्षिक टर्नओवर, शेयर होल्डर की संख्या, नियमित रुप से दाखिल वार्षिक रिटर्न एवं भारत सरकार व कंपनी रजिस्ट्रार के प्रतिबंधित न किया गया हो अथवा किसी प्रकार का अनियमितता संबंधी कोई बात न्यायालय में लंबित न हो। सोसाइटी पंजीकरण एक्ट, कंपनी एक्ट में चयन तिथि से एक वर्ष पुराना पंजीकृत हो एवं लाभ अर्जित कर रहा हो। एफपीओ के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 100 होने पर ही पात्र होगा। कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ और उनके दो सदस्यों को अनुदान पर कृषि यंत्र दिया जाएगा, जिससे एफपीओ को बढ़ाकर लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया करा सकें। यूपीएफपीओशक्ति.काम पोर्टल पर पंजीकृत हो। कस्टम हायरिंग सेंटर (परियोजना लागत 30 लाख) लाभ प्राप्त एफपीओ के निदेशक एवं उनके रक्त संबंधी को लाभ नहीं मिलेगा। जनपद में लगभग 82 एफपीओ कार्यरत हैं। 16 नवंबर को शाम चार बजे तक आवेदन उप कृषि निदेशक कार्यालय में कागजात समेत जमा कर सकते हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / गिरजा शंकर मिश्रा

   

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