पानीपत जिले में बगैर मंजूरी के चल रहे 180 स्कूल, शिक्षा विभाग ने जारी की सूची

शिक्षा विभाग की अभिभावकों से अपील न करवाएं दाखिला

पानीपत, 2 अप्रैल (हि.स.)। पानीपत जिले में 180 स्कूल बगैर मान्यता के चल रहे हैं। जिसमें कक्षा पांच से आठवीं तक के 127 स्कूल, ओर प्लेवे से कक्षा पांच तक के 53 स्कूल शामिल हैं। पानीपत शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक लिस्ट जारी की है। जिसमें कहा गया कि ये स्कूल सरकार के नियम-शर्तों को पूरा नहीं करते। यह स्कूल अवैध हैं। यहां पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई और उनके सर्टिफिकेट भी अवैध माने जाएंगे। शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से ही अपील की है कि बच्चों का एडमिशन इन स्कूलों में न कराएं। और अगर ये स्कूल विद्यार्थियों का दाखिला करते हैं तो इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी।

जिले में कुछ स्कूल ऐसे भी है जिनके पास पांचवीं कक्षा तक की मान्यता है, लेकिन वे आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के दाखिले कर रहे हैं। इसके अलावा कई स्कूलों को 10वीं तक मान्यता मिली हुई है, लेकिन वे 12वीं तक के दाखिले कर रहे हैं। इन स्कूलों के खिलाफ भी शिक्षा विभाग कार्रवाई करेगा। इसे लेकर ब्लॉक स्तर पर शिक्षा विभाग ने टीमें गठित की हैं।शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य में अवैध गैर-मान्यता प्राप्त/अनधिकृत स्कूलों को विस्तार देने पर रोक लगाई गई है। जिला पानीपत में प्राइवेट स्कूल काफी समय से बिना मान्यता या बिना अनुमति के चल रहे हैं। लिस्ट में शामिल स्कूलों ने विभाग से मान्यता नहीं ली है। इसके कारण हर वर्ष इन स्कूलों में दाखिल बच्चों के माता-पिता की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। आदेश में कहा गया है कि जिन स्कूलों के पास मान्यता है वे स्थायी मान्यता की कॉपी स्कूल के गेट के बाहर अनिवार्य रूप से लगाएं। बाकी स्कूलों में माता-पिता अपने बच्चों को दाखिला न दिलाएं। यदि वे करवाते हैं तो नुकसान के स्वयं जिम्मेदार होंगे।शिक्षा विभाग द्वारा जारी लिस्ट में पानीपत नगर में 63 स्कूल, समालखा में 47 स्कूल, इसराना में 17 स्कूल, मतलौड़ा में 17 स्कूल, बापौली में 20 स्कूल, व पानीपत ग्रामीण में 16 स्कूल है जो अवैध रूप से चल रहे है। जिला शिक्षा अधिकारी राकेश बूरा ने बुधवार को बताया कि जिले में चल रहे अवैध स्कूलों को बंद करने के नोटिस दे दिए है।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल वर्मा

   

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