फोन टैपिंग मामले में लोकेश शर्मा ने वापस ली याचिका, गिरफ्तारी से रोक हटी

नई दिल्ली/जयपुर, 14 नवंबर(हि.स.)। प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान फोन टैपिंग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित अपनी याचिका को वापस ले लिया है। लोकेश शर्मा ने याचिका दायर कर मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और प्रकरण को राजस्थान ट्रांसफर करने की गुहार की थी। इसके साथ ही मामले में लोकेश शर्मा को गिरफ्तार करने पर लगी रोक स्वत: हट गई है।

लोकेश शर्मा की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने 25 सितंबर को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में बयान दर्ज कराने के साथ ही सबूत भी सौंप दिए हैं। ऐसे में अब याचिका का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

मामले के अनुसार फोन टैपिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने दिल्ली में वर्ष 2021 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस रिपोर्ट को रद्द करने और प्रकरण को राजस्थान ट्रांसफर की गुहार करते हुए लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए अदालत ने लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक

   

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