जयपुर, 19 जून (हि.स.)। सरकार ने परिवीक्षाकालीन राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें भी राज्य बीमा योजना के दायरे में शामिल करने का निर्णय किया है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (एसआईपीएफ) जयपुर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998 के नियम 8 के उपनियम (2) के तहत अब परिवीक्षाकालीन कर्मचारियों को नियुक्ति के बाद आने वाले प्रथम मार्च माह से राज्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों को सेवा के शुरुआती दौर से ही सामाजिक सुरक्षा और बीमा संरक्षण प्रदान करना है।
विभाग द्वारा जारी प्रावधानों के अनुसार परिवीक्षाकालीन कर्मचारियों के पारिश्रमिक से राज्य बीमा प्रीमियम के रूप में प्रतिमाह 800 रुपये की निश्चित राशि काटी जाएगी। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। राज्य बीमा प्रीमियम की कटौती मार्च के देय अप्रैल 2026 के वेतन बिल, एरियर अथवा एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 पर उपलब्ध डिजिटल सुविधा के माध्यम से की जा सकेगी।
संयुक्त निदेशक प्रह्लाद कुमार मीणा ने बताया कि इस निर्णय से परिवीक्षाकालीन कर्मचारियों को भी राज्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा और उन्हें सेवा के प्रारंभिक चरण से ही वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा दायरे को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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