गुजरात रीयल एस्टेट एपेलेट ट्रिब्यूनल की कार्यवाही ऑनलाइन होगी

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने समस्याओं के निराकरण के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया

गांधीनगर, 15 फरवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रेरा ट्रिब्यूनल की विभिन्न कार्यवाही को ऑनलाइन एवं सरल बनाने वाला यूजर फ्रेंड्ली वेब पोर्टल शनिवार को गांधीनगर में लाॅन्च किया। इस दाैरान ट्रिब्यूनल के चेयरमैन सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस आर. एम. छाया भी उपस्थित रहीं। रेरा ट्रिब्यूनल के इस वेब पोर्टल ने लगभग 17 विभिन्न सेवा-कार्य डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हाेगी।

वेब पोर्टल great.gujarat.gov.in के कार्यरत होने से हाल में संबद्ध पक्षकारों को रेरा ट्रिब्यूनल में जो प्रत्यक्ष रूप से आकर अपील कार्यवाही करनी पड़ती है, उन्हें इससे मुक्ति मिलेगी। पक्षकार अपनी अपील इस यूजर फ्रेंड्ली वेब पोर्टल पर कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इससे जुड़ी फीस का भी ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा। केन्द्र सरकार ने रीयल एस्टेट सेक्टर के नियमन एवं विकास तथा विशेषरूप से मकान आदि होल्डर्स एलॉटीज के हितों की रक्षा करने के साथ पक्षकारों के बीच विवाद के त्वरित व प्रभावी निवारण के लिए वर्ष 2016 से द रीयल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट बनाया है। गुजरात में 1 मई 2017 से लागू हुए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार ने गुजरात रीयल एस्टेट एपेलेट (रेरा) ट्रिब्यूनल की स्थापना की है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वेब पोर्टल लाॅन्च करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि इस पोर्टल के कार्यरत होने से राज्य के नागरिकों के लिए रेरा से संबंधि सेवाओं तथा कामकाज में अधिक सुगमता होगी। रेरा ट्रिब्यूनल ने अपने इस वेब पोर्टल पर पक्षकारों तथा सम्बद्ध लोगों के जो कार्य ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाने वाले हैं, उनमें (1) अपील फाइलिंग तथा पंजीकरण, (2) फीस व डिपॉजिटल आदि का ऑनलाइन भुगतान, (3) अपील की जांच एवं समस्याओं का समाधान, (4) सीमा-गणना तथा विलंबित माफी का आवेदन, (5) फाइलिंग के लिए ई-मेल तथा एसएमएस अलर्ट्स, (6) सुनवाई की तारीख का निर्धारण करना तथा पक्षकारों को सुनवाई की तारीख से ऑनलाइन अवगत कराना, (7) सुनवाई/ऑर्डर के बारे में एसएमएस द्वारा पक्षकारों को ऑनलाइन जानकारी, (8) पुनर्स्थापना तथा समीक्षा आवेदन एवं पंजीकरण, (9) दैनिक सूची, (10) आगामी सुनवाई की तारीख/कार्यवाही के लिए पक्षकारों को ई-मेल व एसएमएस सेवा, (11) फैसले की घोषणा की तारीख के लिए पक्षकारों को ई-मेल तथा एसएमएस सेवा, (12) चेतावनी की सूचना, (13) आवेदन पत्र भरने के लिए ई-फाइलिंग प्लेटफॉर्म (आईए), (14) पक्षकारों को सुनवाई एवं संचार के लिए ऑनलाइन सूचना जारी करना (गुजराती व अंग्रेजी संस्करण), (15) अपील डेटा : वर्तमान अपील का विवरण, अपील की पेंडेंसी एवं अपील के समाधान का विवरण, (16) चालू सप्ताह, चालू महीने और चालू वर्ष में अपील का पंजीकरण, (17) ऑनलाइन फैसला/ऑर्डर आदि सेवाएँ शामिल हैं।

पाेर्टल लाॅन्चिंग के अवसर पर रेरा के मेम्बर एमिनिस्ट्रेशन एंड टेक्निकल, सेवानिवृत्त आईएफएस राम कुमार, जुडिशियल मेम्बर सेवानिवृत्त प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, रजिस्ट्रार तथा मुख्यमंत्री की सचिव अवंतिका सिंह भी उपस्थित रहीं।

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हिन्दुस्थान समाचार / बिनोद पाण्डेय

   

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