कैथल: प्रॉपर्टी का ब्याना देकर नहीं कराई रजिस्ट्री,साढे चार कराेड़ देने से भी पलटा 

फर्म मालिक ने बेची थी संपति, रजिस्ट्री टाली, इकरारनामा के बाद बात से मुकरा

कैथल, 19 जनवरी (हि.स.)‌। कैथल में एक व्यक्ति द्वारा दिल्ली की प्रॉपर्टी का ब्याना देकर न तो रजिस्ट्री करवाई गई और ने ही पूरी कीमत अदा की। पैसे मांगने पर उल्टा वह शिकायतकर्ता के उसके बच्चों को अपहरण कर जान से मारने की धमकी देने लगा। ‌ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 4.62 करोड़ रुपये‌ की हेराफेरी करने का मामला दर्ज किया है। कैथल निवासी साहिल मंगला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह एक फर्म का मालिक है और फर्म की दिल्ली व एनसीआर क्षेत्र में कई प्रॉपर्टी है। 2021-22 में उसे अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए कुछ वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए उसने अपनी कुछ संपत्तियों को बेचने का विचार किया और इसके लिए वह कुछ मित्रों और प्रॉपर्टी डीलरों से मदद लेने लगा।

उसने अपने मित्र कैथल निवासी सनी साहनी को नोएडा स्थित संपत्ति बेचने के लिए किसी ग्राहक को ढूंढने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद सनी ने उसे पिक प्वांइट इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक बृजभान सिंह यादव से कैथल में मिलाया। बातचीत के दौरान यह तय हुआ कि वह अपनी संपत्ति को 7 करोड़ 7 लाख रुपए में बृजभान को बेचेगा। यह भी तय किया गया कि बृजभान सिंह यादव इकरारनामा से पहले 3 करोड़ 8 लाख रुपए का भुगतान करेगा और बाकी की राशि 4 करोड़ 62 लाख रुपए 90 दिनों के अंदर अदा करके रजिस्ट्री करवाएगा।

15 दिसंबर 2021 को बृजभान ने दो करोड़ रुपए दे दिए। 1 करोड़ 8 लाख रुपए राशि उसके कैथल स्थित बैंक खाते में जमा की और दोनों पक्षों ने इकरारनामा पर हस्ताक्षर किए। बृजभान ने इस इकरारनामा से यह आश्वासन दिया था कि बची हुई राशि का भुगतान 15 मार्च 2022 तक कर दिया जाएगा और उसके बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होगी। बाद में बृजभान ने बाकी राशि का भुगतान करने में टालमटोल की और रजिस्ट्री की प्रक्रिया को बार-बार स्थगित किया।

दाे जून 2022 को रजिस्ट्री के लिए तय तारीख निकल गई और उसने फिर भी कोई राशि नहीं दी। बाकी रकम मांगने पर आरोपी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर ने उसे फोन के माध्यम से धमकी दी कि या तो वह पांच करोड़ रुपए वापस करें या फिर रजिस्ट्री करवानी होगी। साथ ही उसके परिवार को जान से मारने व बच्चों का अपहरण करने की धमकी दी। 23 जून 2022 को उसने अपने वकील के माध्यम से आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा। इसके बाद उसे पता चला कि बृजभान पहले गुजरात के सूरत में एक माफिया था और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसने उसके साथ ब्याना देकर धोखाधड़ी की है। ‌ सिविल लाइन थाना के जांच अधिकारी एसआई कर्मबीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / नरेश कुमार भारद्वाज

   

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