गैंगलीडर अभियुक्त की 18 लाख से अधिक की सम्पत्ति कुर्क 

फिरोजाबाद, 09 जनवरी (हि.स.)। थाना मक्खनपुर पुलिस टीम ने गुरुवार को गैगस्टर एक्ट के तहत गैंगलीडर अभियुक्त अरविन्द यादव की 18 लाख से अधिक की सम्पत्ति को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की है। जबकि बुधवार को पुलिस इसकी 69 लाख की सम्पत्ति कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही कर चुकी है।

सीओ शिकोहाबाद प्रवीन तिवारी ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत आदतन एवं संगठित होकर गम्भीर अपराधों को अंजाम देने वाले गैंगस्टर अभियुक्तों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मक्खनपुर पुलिस टीम ने राजस्व टीम के साथ थाना खैरगढ पर पंजीकृत गिरोहबंद एंव असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित गैंगलीडर अभियुक्त अरविन्द यादव पुत्र कालीचरन यादव निवासी ग्राम आलमपुर जारखी थाना लाइनपार की अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबंद एंव असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 में चल, अचल सम्पत्ति मूल्य 69 लाख 05 हजार 117 रूपये की चल, अचल सम्पत्ती में से 50,85,117 रुपये की सम्पत्ति गुरुवार को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की थी। गुरुवार को शेष 18 लाख 20 हजार रुपये की सम्पत्ति को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की है।

उन्होंने बताया कि गैंगलीडर अभियुक्त अरविन्द यादव अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मारपीट, गाली गलौज, चौथ वसूली करने, जान से मारने की नियत से हमला करने, नकबजनी करना, अवैध असलहा बरामदगी जैसे अपराध कारित करता है। अपराधियों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही जारी है। अरविन्द यादव गम्भीर द्वारा अपराध कारित कर अवैध धन अर्जित किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़

   

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