रेवाड़ीः राष्ट्रीय लोक अदालत में पंद्रह हजार से ज्यादा केसों का निपटारा
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- Mar 08, 2025

रेवाड़ी, 8 मार्च (हि.स.)। रेवाड़ी में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अतिरिक्त जिला एवम् सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद नाशिर, मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी रेनू सोलखे, एसडीजेएम कोसली अशोक, सिविल जज अर्चना, जेएमआईसी बावल प्रदीप कुमार, सिविल जज आकाश सरोहा की लोक अदालतों में मामलों का मौके पर ही आपसी सहमति से निपटारा किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में 28 मोटर दुर्घटना मुआवजा के मामलों का निपटारा करते हुए दो करोड़ 87 लाख 24 हजार 589 रूपये मोटर दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों/घायलों को वितरित किए गए।
इससे पहले स्थाई लोक अदालत द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में छह सौ 81 मामलों का निपटारा करते हुए रुपए 11 लाख 70 हजार 323 रूपये की राशी को स्वीकृत किए। इसी तरह एक सौ 43 चेक बाउंस, 48 दीवानी मामले व तीन सौ 43 बिजली के मामले व अन्य मामलों का भी निपटारा किया गया। इस लोक अदालत के दौरान जिला रेवाड़ी में 15 हजार 4 सौ 71 मुकदमों का निपटारा किया गया तथा लगभग 11 करोड़ 16 लाख 31 हजार 7 सौ 17 रुपये की राशि का भुगतान हुआ।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित वर्मा ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से वादों का निपटारा जल्द कराया जा सकता है तथा लोक अदालत के माध्यम से सुलझाए गए मामलों में आगे कोई अपील/पुनरीक्षण दायर नहीं की जा सकती, जिससे समय व धन दोनों की ही बचत होती है।
उन्होंने कहा लोक अदालत के निर्णय से किसी भी पक्ष की हार जीत नहीं होती बल्कि दोनों पक्षों के साथ उचित न्याय होता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत का निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी व अंतिम होता है।
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हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला