हिसार : अदालत के आदेशों की पालना न करने पर रोडवेज बस व जीएम की कार अटैच

स्टोर कीपर पद से सेवानिवृत हुए कर्मचारी को इंक्रीमेंट न देने पर हुई कार्रवाई

हिसार, 25 अप्रैल (हि.स.)। यहां की एक अदालत ने राज्य परिवहन के हिसार डिपो

महाप्रबंधक की कार व एक बस को अटैच कर दिया है। मामला एक कर्मचारी को इंक्रीमेंट न

देने पर अदालत की अवमानना का है।

मामले के अनुसार जिले के नारनौंद क्षेत्र के गांव भैणी अमीरपुर निवासी रामफल

का रोडवेज अधिकारियों ने इंक्रीमेंट रोक दिया था। रामफल अपने पद से सेवानिवृत हो गया

और इसके बाद अदालत की शरण में गया। अदालत ने पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए रोडवेज

महाप्रबंधक डॉ. मंगलसेन की सरकारी गाड़ी और हांसी डिपो में खड़ी बस को अटैच कर दिया

है।

इस मामले में अब रोडवेज अधिकारी कोर्ट में पक्ष रखेंगे। रामफल का आरोप है कि उसको

तयशुदा इंक्रीमेंट नहीं मिला था इसलिए कोर्ट में केस दायर किया था।

मामले के अनुसार अदालत ने वर्ष 2023 में रोडवेज महाप्रबंधक को इंक्रीमेंट जारी

करने के आदेश थे, जिसका पालन नहीं किया। रामफल ने बताया कि वह स्टोर कीपर पद से 30

जून 2012 को सेवानिवृत हुआ था। मगर विभाग की तरफ से एक साल तक यानी 1 जुलाई 2011 से

30 जून 2012 तक इंक्रीमेंट नहीं लगाया। कई बार विभाग के चक्कर काटे, सुनवाई नहीं हुई।

ऐसे में तीन साल बाद हक के लिए कोर्ट में केस कर दिया था। रोडवेज महाप्रबंधक की गाड़ी

कर्मशाला में खड़ी कर दी है। उस पर कोर्ट की तरफ से नोटिस चस्पा दिया गया है। अब महाप्रबंधक

टीएम की गाड़ी से आ-जा रहे हैं। वहीं रोडवेज की बस हांसी सब डिपो में खड़ी की गई है।

अब देखना है कि अदालत में रोडवेज अधिकारी क्या पक्ष रखते हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर

   

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