लश्कर-ए-तैयबा द्वारा प्रायोजित सीमा पार नार्को-आतंकवाद 46 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त करने के मामले में आरोपपत्र दायर

जम्मू, 7 जुलाई (हि.स.) अंतरराज्यीय और सीमा पार तस्करी के नार्को-आतंकवाद मामले में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए राज्य जाँच एजेंसी (सीआईए) ने जम्मू और पंजाब में 46 किलोग्राम से अधिक हेरोइन की ज़ब्ती से जुड़े एक मामले में पहला आरोपपत्र दायर किया है। सक्षम न्यायालय के समक्ष दायर यह आरोपपत्र जम्मू के बस स्टैंड इलाके में एन डी पी एस अधिनियम के तहत 33 किलोग्राम से अधिक हेरोइन की बरामदगी के बाद दर्ज एक आपराधिक मामले के पंजीकरण से संबंधित है। मामले में सीमा पार आतंकवाद से जुड़े होने का पता चलने पर सीआईए ने एन डी पी एस अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत जाँच शुरू की।

यह मामला सटीक खुफिया सूचनाओं के आधार पर पंजाब के तरनतारन निवासी सरताज सिंह को जम्मू के बस स्टैंड इलाके से गिरफ्तार करने के बाद शुरू हुआ। गिरफ्तारी के समय अधिकारियों ने उसके पास से 33.580 किलोग्राम हेरोइन बरामद की। त्वरित जाँच से दूसरे आरोपी अमृतपाल सिंह उर्फ़ फौजी की पहचान हुई जो शुरुआत में एक और खेप लेकर मौके से भाग गया था लेकिन बाद में पंजाब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया जिससे 12.626 किलोग्राम अतिरिक्त हेरोइन बरामद हुई।

अंतरराष्ट्रीय आयामों और उभरते आतंकी संबंधों के कारण मामला एसआईए जम्मू को स्थानांतरित कर दिया गया। जाँच में अमृतपाल सिंह के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक पाकिस्तान स्थित हैंडलर से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले जिससे सीधा नार्को-आतंकवाद संबंध स्थापित हुआ। यह सफलता तकनीकी, वैज्ञानिक और मानवीय खुफिया जानकारी के सावधानीपूर्वक इस्तेमाल के माध्यम से हासिल की गई।

आरोपपत्र में आरोपी दोनों और अन्य संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम और यूएपीए के तहत गंभीर अपराधों की पुष्टि की गई है। यह मामला मादक पदार्थों से प्रेरित आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कानून प्रवर्तन के लिए एक बड़ी सफलता का प्रतीक है और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और उसके बाहर आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित और समर्थन करने के लिए मादक पदार्थों की तस्करी के रास्तों का फायदा उठाने वाले अंतरराष्ट्रीय आपराधिक-आतंकवादी सिंडिकेट द्वारा उत्पन्न निरंतर खतरे को उजागर करता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह

   

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