हिसार : चुनावी रंजिश में मकान तुड़वाने का आरोप, सरपंच निलंबित

पंचायती कार्रवाई में जाने पर रोक, बहुमत वाले पंच को मिलेगा कार्यभार

हिसार, 29 जनवरी (हि.स.)। जिला प्रशासन ने पंचायती राज अधिनियम का

दुरूपयोग करने, रंजिशवश गांव के कुछ लोगों के मकान तुड़वाने के मामले में ढाणी रायपुर

के सरपंच मदनलाल को निलंबित कर दिया है। इसके साथ सरपंच को पंचायत का पूरा रिकॉर्ड

बहुमत वाले पंच को सौंपने का निर्देश दिए गए हैं। सरपंच को पंचायत की आगामी कार्रवाइयों

में जाने पर भी रोक लगा दी गई है।

उपायुक्त अनीश कुमार यादव ने बुधवार को सरपंच को निलंबित करने की

यह कार्रवाई समाधान शिविर में आई शिकायत व उसकी जांच के बाद की है। समाधान शिविर में

दी गई शिकायत में गांव के सुरेश कुमार, विनोद, बलराम व अन्य ने कहा था कि सरपंच मदनलाल

ने चुनावी रंजिश रखते हुए गत 16 जनवरी को शिकायतकर्ताओं के कमरे व चारदीवारी बिना कोई

पैमाइश करवाए तुड़वा दी। आरोप है कि सरंपच ने यह कार्रवाई 16 जनवरी की रात को अपने

लोगों से जेसीबी की सहायता से करवाई, जिसके लिए न तो कोई ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त

था और न ही कोई प्रशासनिक अनुमति थी। समाधान शिविर में शिकायत आने के बाद उपायुक्त

ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी से रिपोर्ट मांगी जिसमें पाया गया कि सरपंच की कार्रवाई

न केवल राज्य सरकार बल्कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का उल्लंघन भी है।

खंड विकास

एवं पंचायत अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार ये मकान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़े

गए, जिसमें सरपंच की मिलीभगत पाई गई। खास बात यह भी है कि मकान व चारदीवारी तोड़े जाने

के बाद सरपंच मदनलाल ने न तो तोड़फोड़ करने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की और

न ही खंड विकास कार्यालय को अवगत करवाया। ऐसे में सरपंच ने न केवल पद का दुरूपयोग किया

बल्कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना की। उपायुक्त को मिली शिकायत के अनुसार सरपंच मदनलाल एवं उसके भाई पर

28 जनवरी 2024 की रात शिकायतकर्ताओं के घर में घुसकर चोटें मारने

का केस भी सदर थाना में दर्ज है। उपरोक्त तमाम शिकायतों व अनियमितताओं को देखते हुए

उपायुक्त ने सरपंच मदनलाल के निलंबन के आदेश जारी कर दिए। अब गांव का चार्ज बहुमत वाले

पंच के पास रहेगा और निलंबित सरपंच मदनलाल पंचायत की बैठकों में नहीं जा पाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर

   

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