गुरुग्राम जिला की राजस्व सीमा में धारा-163 लागू

-संबंधित थानों या पंजीकृत हथियार डीलरों के पास जमा करवाने होंगे लाईसेंसशुदा हथियार

-आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ होगी नियमानुसार सख्त कार्रवाई

गुरुग्राम, 25 सितंबर (हि.स.)। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिला गुरुग्राम की राजस्व सीमा में जिलाधीश निशांत कुमार यादव द्वारा जारी आदेशों के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 की धारा 163 लागू की गई है।

जारी आदेशों के तहत अभी तक जिन लाईसेंस शुदा हथियार धारकों ने अपने हथियार नजदीकी थानों व पंजीकृत हथियार डीलरों के पास जमा नही कराए हैं। वे समय रहते इस कार्य को पूरा कर ले अन्यथा संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कारवाई की जाएगी। जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने 23 अगस्त को जारी अपने आदेशों में कहा था कि लाईसेंसी हथियार धारक तुरंत प्रभाव से अपने समीप के पुलिस स्टेशन में जाकर बंदूक, रिवाल्वर, पिस्तौल आदि जमा करवा दें। चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति के पास हथियार पाया जाता है या कोई व्यक्ति घातक शस्त्र लेकर घूमता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह से व्यक्ति को बाधा या चोट पहुंचाने और संपत्ति को खतरा, सार्वजनिक शांति और शांति में बाधा उत्पन्न होने की संभावना होती है। इसके चलते किसी भी आग्नेयास्त्र और हथियार ले जाने पर रोक लगाना और लाइसेंसधारियों के कब्जे में सभी आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद को संबंधित पुलिस स्टेशनों या पंजीकृत हथियार डीलरों के पास जमा कराना आवश्यक है ताकि विधानसभा आम चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाया जा सके।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर हरियाणा

   

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