शोपियां पुलिस ने तीन ड्रग तस्करों पर पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला किया दर्ज
- DSS Admin
- May 26, 2026
शोपियां, 26 मई(हि.स.)। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में पुलिस ने तीन ड्रग तस्करों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (पीआईटी-एनडीपीएस) अधिनियम के अवैध व्यापार की रोकथाम के तहत मामला दर्ज किया है।
आरोपियों की पहचान दारमदोरा कीगाम के हिलाल अहमद भट विश्राम पाईन के मोहम्मद यूसुफ भट और पुडसू शोपियां के परवेज अहमद थोकर के रूप में हुई है।
अधिकारियों ने कहा कि शोपियां पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए डोजियर के बाद कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर द्वारा हिरासत के आदेश जारी किए गए थे जिसमें नशीले पदार्थों की तस्करी में उनकी कथित बार-बार संलिप्तता और उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर का हवाला दिया गया था।
आरोपियों को क्रमश जम्मू की सेंट्रल जेल कोट भलवाल, जिला जेल राजौरी और जिला जेल पुंछ में रखा गया है।
पुलिस ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और युवा कल्याण के लिए उनकी गतिविधियों से उत्पन्न गंभीर खतरा के कारण निवारक हिरासत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई थी। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम मादक पदार्थों की तस्करी के प्रति शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण को दर्शाता है और जिले में मादक पदार्थों के नेटवर्क को खत्म करने के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। शोपियां पुलिस ने कहा कि ड्रग तस्करों और उनके नेटवर्क के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और जनता से संदिग्ध ड्रग गतिविधि से संबंधित जानकारी साझा करने का आग्रह किया।

