नगालैंड विस के छठे सत्र में छह महत्वपूर्ण विधेयक पारित

कोहिमा, 5 मार्च (हि.स.)। 14वीं नगालैंड विधानसभा के छठे सत्र में बुधवार को नगरपालिका सुधारों सहित छह महत्वपूर्ण विधेयक पारित किये गये। इनमें शहरी स्थानीय निकाय (दलबदल के आधार पर अयोग्यता) विधेयक, 2024, ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नगालैंड (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2024, नगालैंड माल और सेवा कर (नौवां संशोधन) विधेयक, 2024, नगालैंड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024, नगालैंड सड़क सुरक्षा प्राधिकरण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2024 और नगालैंड कार्यभारित और आकस्मिक कर्मचारी विनियमन (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2024 शामिल हैं।

स्थानीय प्रशासन में राजनीतिक स्थिरता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस सत्र में शहरी स्थानीय निकाय (दलबदल के आधार पर अयोग्यता) विधेयक, 2024 पारित किया गया। एक अन्य महत्वपूर्ण विधेयक, ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नगालैंड (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2024, उच्च शिक्षा के नियमों और विनियमों को सुव्यवस्थित करने के लिए कई बदलाव लाया गया है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय जीएसटी नीति के अनुरूप अद्यतनों को दर्शाते हुए नगालैंड माल और सेवा कर (नौवां संशोधन) विधेयक, 2024 भी आज के सत्र में पारित किया गया। इसके अलावा, शहरी शासन और सड़क सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए नगालैंड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 और नगालैंड सड़क सुरक्षा प्राधिकरण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किए गए हैं। इसके अलावा, राज्य में संविदा और आकस्मिक रोजगार से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से नगालैंड कार्यभारित और आकस्मिक कर्मचारी विनियमन (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया गया है।

सत्र के दाैरान इन विधेयकों पर व्यापक चर्चा हुई। विधानसभा सदस्याें ने प्रशासनिक दक्षता और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार लाने में इनके महत्व को ध्यान में रखते हुए इन विधेयकों को पारित किया। सरकार का दावा है कि संशोधन विधेयक का पारित होना नगालैंड में विधायी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।

हिन्दुस्थान समाचार / अरविन्द राय

   

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