श्रीनगर पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत कुख्यात ड्रग तस्कर की 50 लाख की संपत्ति कुर्क की

श्रीनगर, 28 जून (हि.स.)। समाज में नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ एक और निर्णायक कार्रवाई में और अवैध नशीले पदार्थों के नेटवर्क का समर्थन करने वाले बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए श्रीनगर पुलिस ने एक आवासीय संपत्ति को जब्त कर लिया है। जिसमें जमीन के साथ दो मंजिला घर भी शामिल है।

जिसकी कीमत लगभग 50 लाख है जो कुख्यात ड्रग तस्कर बिलाल अहमद वानी की है।

अहमद वानी निवासी सिरगुफवारा अनंतनाग को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। आरोपी व्यक्ति थाना शहीद गंज में दर्ज मामले की एफआईआर संख्या 05/2025 धारा 8/20, 29 एनडीपीएस एक्ट में शामिल है। यह स्थापित किया गया है कि उक्त संपत्ति अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त आय के माध्यम से अर्जित की गई है।

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-ई और 68-एफ के तहत कार्रवाई करते हुए अचल संपत्ति को औपचारिक रूप से जब्त और कुर्क कर लिया गया है। उक्त संपत्ति को कानून के तहत उचित

प्रक्रिया के तहत कुर्क किया गया है। सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना उक्त संपत्ति को बेचा हस्तांतरित या अन्यथा व्यवहार नहीं किया जाएगा। आरोपी व्यक्ति का नशीली दवाओं की तस्करी का इतिहास है और वह नशीले पदार्थों की आपूर्ति में सक्रिय रूप से शामिल था। खासकर स्थानीय युवाओं को निशाना बनाकर, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया था।

हिन्दुस्थान समाचार / रमेश गुप्ता

   

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