पाकिस्तान में गलत सूचना पर सख्त कानून हुआ लागू, तीन साल तक की सजा का प्रावधान 

इस्लामाबाद, 28 जनवरी (हि.स.)। पाकिस्तान ने मंगलवार, 28 जनवरी को ऑनलाइन गलत सूचना और दुष्प्रचार पर नियंत्रण के लिए एक सख्त कानून लागू किया है। इस कानून के तहत, जानबूझकर गलत या भ्रामक जानकारी ऑनलाइन साझा करने वालों को तीन साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। सरकार का दावा है कि यह कदम देश में सामाजिक शांति बनाए रखने और असत्य सूचना के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए उठाया गया है।

कानून का उद्देश्य उन मामलों को लक्षित करना है, जहां किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर और विश्वास के साथ ऐसी जानकारी फैलाई जाती है जो समाज में भय, अशांति, या अव्यवस्था पैदा कर सकती है।

नेशनल असेंबली और सीनेट में इस कानून को तेजी से पारित किया गया। हालांकि, पत्रकारों और मीडिया संगठनों ने कानून की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है।

पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार आसिफ बशीर चौधरी ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर पत्रकारों से परामर्श करने का वादा किया था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। चौधरी ने कहा, गलत सूचना के खिलाफ कदम उठाना जरूरी है, लेकिन इसे पारदर्शी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए लागू किया जाना चाहिए। हम इसे हर कानूनी मंच पर चुनौती देंगे।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस कानून का उद्देश्य केवल समाज में दुष्प्रचार और अफवाहों को रोकना है, न कि प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करना। मानवाधिकार और मीडिया संगठनों ने मांग की है कि कानून की शर्तों और इसके दुरुपयोग की संभावना पर पुनर्विचार किया जाए।

यह कानून पाकिस्तान में ऑनलाइन सूचना की सुरक्षा के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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