धमतरी, 3 जनवरी (हि.स.)। कालेज छात्रा को चाकू मारकर घायल करने वाले आरोपित युवक को फास्ट ट्रेक कोर्ट ने 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अर्थदंड से भी दंडित किया है।
न्यायालयीन सूत्रों एवं सरकारी अधिवक्ता शिवकुमार ओझा से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम खरतुली निवासी एक छात्रा कुरूद ब्लाक के एक गांव में अपने नानी के घर रहकर बीए सेकेंड वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। होली पर्व मनाने वह अपने घर ग्राम खरतुली आई थी, तभी नौ मार्च 2023 को गांव के ही युवक सुरेन्द्र कुमार सिन्हा 23 उनके घर में घुसकर बाड़ी के सेप्टिक के पास छुप गया। रात करीब 8.30 बजे से 10 बजे के बीच जब छात्रा बाथरूम की ओर गई, तो युवक ने धारदार चाकू से उसके गर्दन, पेट में प्राणघातक हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल होकर लहुलुहान हालत में बाड़ी में पड़ी थी। मां की नजर पड़ी, तो वह चीख पुकार मचाई। स्वजनों ने छात्रा को गंभीर हालत में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घायल छात्रा के बयान पर अर्जुनी पुलिस ने आरोपित सुरेन्द्र कुमार सिन्हा के खिलाफ जुर्म दर्ज कर रिमांड पर जेल भेज दिया था। मामले की जांच के बाद अर्जुनी पुलिस ने केस डायरी न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां सभी पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रेक कोर्ट) की न्यायाधीश उषा गेंदले ने आज शुक्रवार काे आरोपित युवक को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं दो हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर उसे एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।
हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा