सुखबीर बादल ने 7-11 जुलाई तक विदेश यात्रा की अदालत से मांगी अनुमति

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल


- यात्रा कार्यक्रम सीलबंद लिफाफे में अदालत को सौंपने की बात कही

चंडीगढ़, 06 जुलाई । चंडीगढ़ की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरिंदर सिद्धू की अदालत में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए अर्जी दायर की है। यह अर्जी पंजाब सरकार बनाम प्रकाश सिंह बादल से जुड़े मामले में दाखिल की गई है। सुखबीर सिंह बादल ने 7 जुलाई से 11 जुलाई तक विदेश यात्रा की अनुमति मांगी है।

अर्जी में कहा गया है कि संबंधित मामला अदालत में लंबित है और इसकी अगली सुनवाई 17 जुलाई को तय है। अगली सुनवाई से पहले उन्हें अपने परिवार से जुड़े निजी कार्यक्रम और प्रतिबद्धता के कारण विदेश जाना है। अर्जी में यह भी कहा गया है कि वह अगली सुनवाई से पहले वापस लौट आएंगे।

यह मामला 7 अगस्त, 2018 को कोटकपूरा शहर थाना में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित है। इसमें भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और शस्त्र अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत में दाखिल अर्जी में बताया गया है कि सुखबीर सिंह बादल सर्वोच्च श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं और उन्हें आतंकी संगठनों से जान का खतरा है। इसी कारण उनका पूरा यात्रा कार्यक्रम अर्जी में सार्वजनिक नहीं किया गया है। हालांकि, पूरा यात्रा कार्यक्रम सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष रखा जा रहा है।

अर्जी में यह भी उल्लेख किया गया है कि इससे पहले भी अदालत की ओर से सुखबीर सिंह बादल को विदेश यात्रा की अनुमति दी जा चुकी है। उन्हें 20 जुलाई, 2023 से 30 जुलाई, 2023 तक, फिर 27 अप्रैल, 2025 से 15 मई, 2025 तक और 22 अप्रैल, 2026 से 5 मई, 2026 तक विदेश जाने की अनुमति मिली थी। अर्जी में कहा गया है कि उन्होंने पहले दी गई सभी अनुमतियों की शर्तों का पालन किया और कभी भी अग्रिम जमानत की रियायत या अदालत की शर्तों का दुरुपयोग नहीं किया।

अब अदालत इस अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला करेगी कि सुखबीर सिंह बादल को 7 से 11 जुलाई तक विदेश यात्रा की अनुमति दी जाती है या नहीं।-------------------

   

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