दुष्कर्म मामले में आरोपित को हुई 11 साल की सजा

प्रयागराज, 09 जुलाई (हि.स.)। अपहरण एवं दुष्कर्म मामले में धूमनगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी की वजह से न्यायालय ने बुधवार को आरोपित को 11 वर्ष के कठोर कारावास और 20,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त नगर अभिषेक भारती ने दी।

उन्होंने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत धूमनगंज थाने की पुलिस टीम ने वर्ष 2018 में दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमे की प्रभावी ढंग पैरवी की। इस मामले में आरोपित प्रतापगढ़ के फतनपुर थाना क्षेत्र के सिलौंधी गांव निवासी अमजद अली पुत्र स्व मोहम्मद हनीफ के खिलाफ दोष सिद्ध हो गया। परिणामस्वरूप न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रयागराज द्वारा बुधवार को धारा 6 पाक्सो एक्ट में 11 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड व धारा 342 में 06 माह के कठोर कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । इस मामले की पैरवी में ए.डी.जी.सी. विनय तिवारी व मनोज त्रिपाठी, क्राइम ब्रांच के उपनिरीक्षक राम नरेश सिंह , सिपाही धर्मेन्द्र कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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हिन्दुस्थान समाचार / रामबहादुर पाल

   

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