दुष्कर्म पीड़िता को चौथी मंजिल से फेंकने के आरोपित न्यायालय से दोषमुक्त

नैनीताल, 15 फ़रवरी (हि.स.)। नैनीताल जनपद के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने दुष्कर्म पीड़िता को चौथी मंजिल से फेंकने के आरोपितों को पर्याप्त सबूतों के अभाव में दोषमुक्त घोषित कर दिया है। आरोपितों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 504, 506 व 307 के तहत अभियोग पंजीकृत था।

मामले के अनुसार एक महिला ने नैनीताल जिला मुख्यालय के थाना तल्लीताल में लिखित शिकायत की कि उसकी पुत्री की शिकायत पर फुन्तरी व हेम के विरुद्ध हल्द्वानी के न्यायालय में दुष्कर्म के आरोपों में अभियोग चल रहा था। मुकदमा दर्ज करवाने पर फुन्तरी, हेम व अन्य ने 24 मार्च 2018 की सुबह 9 बजे उनके घर में घुसे। जान बचाने के लिए पीड़िता ऊपरी मंजिल की ओर भागी। तभी आरोपितों ने उसे चौथी मंजिल से पकड़कर नीचे जमीन पर फेंक दिया। इस घटना के कई अन्य लोग चश्मदीद भी बताये गये थे। इस मामले में अभियोजन की ओर से 11 व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुभास जोशी ने 2 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने एवं सबूतों के आधार न्यायालय ने आराेपिताें काे दोषमुक्त करार दिया।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी

   

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