पाकिस्तानी-नागरिकों को लॉन्ग-टर्म वीजा के लिए करना होगा नए सिरे से आवेदन
- Admin Admin
- May 02, 2025

जयपुर, 2 मई (हि.स.)।
जयपुर। पाकिस्तानी नागरिकों के लॉन्ग टर्म वीजा पॉलिसी के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से निर्णय लिया गया है। ऐसे सभी पाकिस्तानी नागरिक जिनके पास दीर्घ अवधि का वीजा (एलटीवी) है, जिन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की है। ऐसे व्यक्तियों को अब सत्यापित कागजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के पोर्टल पर नए सिरे से आवेदन करना होगा।
पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) राजस्थान डॉ. विष्णुकांत ने बताया किगृह मंत्रालय विदेशी-प्रथम विभाग के अवर सचिव प्रताप सिंह रावत की ओर से 28 अप्रेल को इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। इसमें बताया सभी दीर्घकालिक वीजा धारकों को उनके वीजा के रि-अपील से छूट दी गई थी। लेकिन इस निर्णय पर सरकार की ओर से विचार किया गया है। सरकार ने अब निर्णय लिया है कि ऐसे सभी पाकिस्तानी नागरिक जिनके पास दीर्घकालिक वीजा है। जिन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की है। उन्हें निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय पोर्टल पर नए सिरे से आवेदन करना होगा।
पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि आदेश के अनुसार दीर्घकालिक वीजा के लिए पुनः आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र 10 मई से उपरोक्त पोर्टल पर उपलब्ध होगा। पोर्टल 10 जुलाई तक खुला रहेगा। किसी भी पाकिस्तानी नागरिक का दीर्घकालिक वीजा, जो उक्त अवधि में फिर से आवेदन करने में विफल रहता है, रद्द कर दिया जाएगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश