
सिरसा, 5 मई (हि.स.)। पेयजल किल्लत से निपटने के लिए जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग ने सिरसा शहरी क्षेत्र में पानी की बर्बादी रोकने और पानी के दुरुपयोग को रोकने को लेकर साेमवार काे एक अभियान चलाया। इस दौरान 21 संस्थानों को नोटिस जारी किए हैं।
जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन के जिला सलाहकार राकेश सोगलान ने सोमवार को बताया कि बेगू रोड के 13 सर्विस/वाशिंग स्टेशन पर वाटर सप्लाई से पानी लिया जा रहा था, जिन्हें अब नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके अलावा चार होटल, एक पेट्रोल पंप दो फैक्ट्री व एक मैरिज पैलेस में भी घरेलू पेयजल कनेक्शन पाया गया है। उन्होंने बताया कि नियमानुसार होटल, पेट्रोल पंप, फैक्ट्री और मैरिज पैलेस में कॉमर्शियल कनेक्शन लिया जा सकता है, घरेलू पेयजल कनेक्शन से पानी की उपलब्धता पूरी नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि सभी को सात दिन का समय देते हुए कनेक्शनों को कॉमर्शियल में बदलाने या फिर स्वयं द्वारा पानी का प्रबंध करना होगा। यदि इस समय अवधि में कनेक्शनों को वैध करवाने की कार्यवाही नहीं की गई तो संबंधित के विरुद्ध कानूनी कार्रवाही अमल में लाई जाएगी।
जिला सलाहकार राकेश सोगलान ने बताया कि किसी भी सर्विस/वाशिंग स्टेशन पर विभागीय नियमों के अनुसार वाटर सप्लाई का कनेक्शन नहीं हो सकता। सर्विस/वाशिंग स्टेशन संचालक को खुद पानी का प्रबंध करना होता है, यहां कॉमर्शियल कनेक्शन भी नहीं दिया जा सकता है, ऐसे में जिन सर्विस/वाशिंग सेंटरों ने कनेक्शन ले रखें है, उन्हें हटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि पेयजल कनेक्शन से कोई व्यक्ति कार या वाहन घर पर धो रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और नियमानुसार ढाई हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा। ऐसे उपभोक्ता का पेयजल कनेक्शन भी काटा जा सकता है।
हिन्दुस्थान समाचार / Dinesh Chand Sharma