बलरामपुर : मृतक के नाम पर फर्जी सहमति पत्र बनाकर खनन पट्टा प्राप्त करने वाले तीन आरोपित गिरफ्तार

बलरामपुर, 9 मई (हि.स.)। बलरामपुर पुलिस भू माफियाओं की कमर तोड़ने में लगी हुई है। पुलिस की लगातार कार्रवाई से अब भू माफिया दहशत में है। लेकिन फिर भी भू माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे है। भू माफियाओं ने मृतक का फर्जी सहमति पत्र बनाकर खनन पट्टा बना लिया है। अब पुलिस ने सभी तीनों आरोपितों को सलाखों के पीछे भेज दिया है।

पुलिस के द्वारा शुक्रवार काे जारी विज्ञप्ति के अनुसार, वृहस्पति निवासी बफौली थाना अंबिकापुर ने थाना राजपुर में लिखित शिकायत में बताया कि, उनके पिता स्व. झाड़ी एवं उनके भाई खरीदू के नाम पर ग्राम बधिमा (चौकी बरियो) तहसील राजपुर में कुल 1.014 हेक्टेयर भूमि दर्ज है। झाड़ी की मृत्यु 26 नवम्बर 2019 को हुई थी। इसके बावजूद दिनांक 26 जून 2023 को विजय कुमार अग्रवाल निवासी कुण्डला सिटी अंबिकापुर द्वारा एक फर्जी सहमति पत्र प्रस्तुत कर चूना पत्थर के उत्खनन हेतु खनन पट्टा प्राप्त किया गया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना के संबंध में तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिस पर संज्ञान लेते हुये पुलिस अधीक्षक बलरामपुर-रामानुजगंज वैभव बेंकर के द्वारा आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विश्वदीपक त्रिपाठी एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी याकूब मेमन के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राजपुर निरीक्षक कुमार चंदन सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा सम्पूर्ण घटना क्रम की सुक्ष्मता से जांच शुरू की गई। जांच पर पाया गया कि ग्राम बधिमा में खसरा नं. 788, 789, 790, 791, 792 रकबा क्रमशः 0.160, 0.1420, 0.1540, 0.3840, 0.740 हे. कुल 1.014 हे. भूमि आवेदिका के पिता झाड़ी एवं चाचा खरीदू के स्वत्व एवं अधिपत्य की भूमि है एवं आवेदिका के पिता झाड़ी की मृत्यु दिनांक 26 नवंबर 2019 को हो गई थी। विजय कुमार अग्रवाल के द्वारा उक्त वर्णित भूमि के संबंध में सहमति पत्र का निष्पादन 26 जून 2023 को कराया गया था।

जांच के दौरान एसडीएम राजपुर से प्राप्त प्रतिवेदन में पुष्टि हुई कि, सहमति पत्र मृत व्यक्ति के नाम पर बनवाया गया था, जो कि स्पष्ट रूप से अवैध और धोखाधड़ी है। आरोपित विजय कुमार अग्रवाल ने अरविंद सारथी और जगरनाथ पोर्ते के साथ मिलकर यह फर्जीवाड़ा किया। आरोपित विजय कुमार अग्रवाल से पुलिस ने पूछताछ की। उसने पुलिस को बताया कि, अरविन्द सारथी एवं जगरनाथ पोर्ते के द्वारा जमीन का लीज निष्पादित कर कलेक्टर कार्यालय में चूना पत्थर उत्खनन करने हेतु आवेदन किया गया था।

जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित विजय कुमार अग्रवाल (40 वर्ष) जिला सरगुजा निवासी, अरविंद सारथी उर्फ नईहर साय (36 वर्ष), ग्राम बधिमा थाना राजपुर निवासी, जगरनाथ पोर्ते (36 वर्ष), ग्राम बधिमा थाना राजपुर निवासी को गिरफ्तार कर आज शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पाण्डेय

   

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