बिहार के नवादा स्थित झारखंड सीमा चौकी से 68 बोतल विदेशी शराब के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार
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- Jan 08, 2025
नवादा, 08 जनवरी (हि.स.)। बिहार-झारखंड के सीमावर्ती रजौली थाना क्षेत्र के चितरकोली समेकित जांच चौकी से उत्पाद एएसआई बिशु हेम्ब्रम, एएसआई सौरभ कुमार तथा एएसआई राकेश कुमार ने बुधवार को बस से जुगाड़ के साथ शराब का तस्करी करने वाले तीन धंधेबाजों को गिरफ्तार किया। इनके पास से इन्वर्टर, प्लास्टिक की बाल्टी एवं बैग से कुल 68 बोतल विदेशी शराब बरामद किया।
बिहार में शराबबंदी के बाद से शराब धंधेबाज तरह-तरह के जुगाड़ लगाकर जांच चौकी को पार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उत्पाद पुलिस के सामने उनका जुगाड़ फेल हो जाता है। इस संबंध में उत्पाद अधीक्षक अरुण कुमार मिश्र ने बताया कि समेकित जांच चौकी पर झारखंड के हजारीबाग से बिहार के पटना जा रही श्री ट्रेवेल्स बस संख्या-बीआर-27पी/3914 को जांच के लिए रोका गया। जांच के दौरान बस में बैठे एक युवक के पास रहे इन्वर्टर के अंदर से 7 बोतल विदेशी शराब एवं दो केन बियर बरामद किया गया।
जब्त शराब में रॉयल स्टेग के 750 एमएल का तीन बोतल, 8 पीएम के 750 एमएल का बोतल, मैजिक मोमेंट्स के 750 एमएल का दो बोतल तथा हंटर नामक 500 एमएल के दो केन बीयर शामिल है। शराब के साथ गिरफ्तार तस्कर की पहचान पटना जिला अन्तर्गत फतुहां थाना क्षेत्र के सुरंगापार गांव निवासी रामाशीष सिंह के पुत्र 20 वर्षीय अमरीक कुमार उर्फ अमीरा कुमार के रूप में हुई है। दूसरी ओर अमर ज्योति नामक बस संख्या-बीआर-06पीई/6151 की जांच के दौरान प्लास्टिक के बाल्टी में भारी मात्रा में रहे विदेशी को जब्त किया गया एवं दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया।
जब्त शराब में रॉयल स्टेग के 375 एमएल का 40 बोतल, 180 एमएल का एक बोतल एवं आइकोनिक व्हाइट व्हिस्की के 375 एमएल का 15 बोतल शराब शामिल है। वहीं गिरफ्तार तस्करोें की पहचान मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत पारू थाना क्षेत्र के कमलपुरा गांव निवासी सुनील सिंह के 29 वर्षीय पुत्र धीरज कुमार तथा लालू छपरा गांव निवासी उपेन्द्र ठाकुर के 21 वर्षीय पुत्र रितिक कुमार के रूप में हुई है। उत्पाद अधीक्षक मिश्रा ने बताया कि बस के जांच के पहले पैदल जांच चौकी को पार कर रहे एक व्यक्ति के पास से दो बोतल विदेशी व एक बोतल देशी शराब बरामद किया गया है। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान पश्चिम बंगाल के हावड़ा थाना क्षेत्र के निवासी नंदकिशोर शर्मा के 30 वर्षीय पुत्र राहुल देव कुमार शर्मा के रूप में हुई है। उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि जब्त शराब एवं गिरफ्तार तस्करों के विरुद्ध बिहार उत्पाद अधिनियम के सुंसगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मौके पर उत्पाद सिपाही, सैप जवान एवं गृहरक्षक के जवान मौजूद थे।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजय कुमार सुमन