अजमेर, 10 दिसम्बर(हि.स)। राजस्थान अजमेर की अपर जिला एवं सेशन न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश नागोरी ने तीन साल पहले घर में सोते हुए बुजुर्ग दम्पती से लूट पाट के बाद हत्या के मामले में तीन अरोपियों को उम्र कैद की सजा और डेढ़ लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
इस मामले में वारदात के 24 घंटे बाद ही तीनों आरोपियों को भागते हुए मुखबीर की इत्तला पर पुलिस ने पकड़ लिया था और आरोपियों के कब्जे से मोबाइल, चांदी के सिक्के, पायजेब, अंगूठी, टॉप्स और धारदार हथियार बरामद कर लिए थे। उनके खून से सने कपड़े और अन्य साक्ष्य भी मिल गए थे। इस मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि इस मामले में 24 गवाह पेश किए गए और 64 दस्तावेज पेश किए गए थे साथ ही 39 आर्टिकल प्रस्तुत किए गए। इनसे सहमत होकर न्यायाधीश दिनेश नागौरी ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
राठौड़ ने बताया कि घटना 28 व 29 जून 2021 की रात की है। जब गुलाबबाड़ी क्षेत्र स्थित मिस्त्री मोहल्ला निवासी 85 वर्षीय मदनसिंह चौहान और उनकी पत्नी 80 वर्षीय मैना देवी अपने घर में थे। उस रात आरोपीह दीपक कुवाल, दिव्याशं भाटी और सुमेर सिंह घुसे और तीनों ने लूट करने के इरादे से धारदार हथियार से गला रेत कर, मुंह में पकड़ा ठूसकर, गला दबाकर बुजुर्ग दंपती की हत्या कर दी और उनका माल लूट ले भागे।
घटना की इत्तला मिलते ही पुलिस ने सक्रियता दर्शाई और आरोपियों की तलाश शुरू की। लोगों ने आरोपियों को छुपते हुए देखा और शक के आधार पर पुलिस को सूचना दी जिससे वे पकड़े गए और उन्होंने अपना जुर्म भी स्वीकार लिया। आरोपियों के पास से पुलिस ने लूट का माल बरामद किया और साक्ष्य भी। आरोपी सभी आदतन अपराधी है। पूर्व में इस तरह की वारदात अपने मौज शौक के लिए किया करते रहे हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / संतोष