परिवहन विभाग का विशेष जांच अभियान कल से

जोधपुर, 03 जून (हि.स.)। परिवहन आयुक्त, सडक़ सुरक्षा एवं परिवहन विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में जोधपुर जिले में चार जून से विशेष जांच अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के तहत मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के प्रावधानों के विपरीत संचालित वाहनों की सघन जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान वाहन संरचना में अनधिकृत परिवर्तन (इल्लीगल ऑल्टरेशन), बॉडी अथवा चेसिस में नियम विरुद्ध संशोधन, अनाधिकृत लाल एवं नीली बत्ती, फ्लेशर, स्ट्रोब लाइट, हूटर, प्रेशर हॉर्न, एयर हॉर्न, काली फिल्म, नियम विरुद्ध नम्बर प्लेट तथा विंडस्क्रीन पर अनधिकृत शब्द, चिन्ह एवं लेखन अंकित कर पंजीयन चिन्ह की दृश्यता प्रभावित करने वाले वाहनों की विशेष रूप से जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि सडक़ सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने तथा वाहन संचालन में निर्धारित मानकों की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के दौरान ऐसे वाहनों की पहचान कर मोटरयान अधिनियम एवं प्रासंगिक नियमों के तहत आवश्यक प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने समस्त वाहन स्वामियों से अपील की है कि यदि उनके वाहनों में संरचनात्मक अनधिकृत परिवर्तन, नियम विरुद्ध नम्बर प्लेट अथवा हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट संबंधी कोई अनियमितता विद्यमान है तो वे आवश्यक सुधार एवं अनुपालन सुनिश्चित कर लें। इससे विशेष जांच अभियान के दौरान होने वाली कार्रवाई एवं संभावित असुविधा से बचा जा सकेगा।

अभियान की निगरानी के लिए अधिकारी नियुक्त

विशेष जांच अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण के लिए जिला परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) गजेन्द्र ओझा को दायित्व सौंपा गया है। उनके निर्देशन में विभागीय दलों द्वारा विभिन्न स्थानों पर जांच एवं प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों से सडक़ सुरक्षा एवं वैधानिक प्रावधानों के प्रति सजग रहते हुए सभी नियमों की पालना करने का आग्रह किया है, ताकि सुरक्षित, व्यवस्थित एवं नियमसम्मत यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके।

   

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