गुण्डा एक्ट के तहत दो शातिर अपराधी छह माह के लिए जिला बदर
- DSS Admin
- May 22, 2026
नैनीताल, 22 मई (हि.स.)। नैनीताल पुलिस ने कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के अभियान के तहत रामनगर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो शातिर अपराधियों को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देशन में जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल के आदेश के अनुपालन में गुण्डा अधिनियम की धारा 3/4 के तहत की गई।
पुलिस के अनुसार जिला बदर किए गए अभियुक्तों में केवल सिंह पुत्र मक्खन सिंह निवासी बाजपुर, हाल निवासी मिश्रा घाट छोई रामनगर तथा इमरान पुत्र वकील निवासी फौजी कॉलोनी पूछड़ी रामनगर शामिल हैं। केवल सिंह के विरुद्ध चोरी एवं अन्य गंभीर मामलों में कई अभियोग दर्ज हैं, जबकि इमरान के खिलाफ अवैध शराब तस्करी से संबंधित अनेक मामले आबकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं।
रामनगर पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर प्रतापपुर बॉर्डर काशीपुर तक छोड़ते हुए चेतावनी दी है कि बिना अनुमति अगले छह माह के भीतर जनपद में प्रवेश करने पर उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

