उधमपुर पुलिस ने नए आपराधिक कानूनों के तहत कुख्यात गोवंश तस्कर की लाखों की चल संपत्ति कुर्क की

उधमपुर , 27 मार्च (हि.स.)। जिले में गोवंश तस्करी के खिलाफ अपने अथक प्रयासों के तहत उधमपुर पुलिस ने आदतन गोवंश तस्कर अरशद खान पुत्र कालू राम निवासी राठियान उधमपुर के 10 लाख रुपये मूल्य के वाहन को कुर्क किया है।

यह मामला एफआईआर संख्या 22/2025 से संबंधित है जो धारा 223 बीएनएस यू/एस 11 पीसीए अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। मामले की जांच के दौरान चल संपत्ति की पहचान अपराध की आय के रूप में की गई थी और इस प्रकार सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त करने के बाद धारा 107 बीएनएसएस के तहत कुर्क किया गया था।

हिन्दुस्थान समाचार / रमेश गुप्ता

   

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