लखवाड़ परियोजना क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू, धरना-प्रदर्शन और अनधिकृत प्रवेश पर रोक
- DSS Admin
- Jun 01, 2026
देहरादून, 01 जून (हि.स.)। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी छह माह तक प्रभावी रहेगा।
साेमवार काे उप जिला मजिस्ट्रेट कालसी प्रेम लाल की ओर से लागू निषेधाज्ञा के अनुसार लखवाड़ परियोजना के कार्यस्थलों से 500 मीटर की परिधि के भीतर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा। बिना सक्षम अनुमति के धरना-प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी और भीड़ जुटाने की गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी।
दरअसल, उपमहाप्रबंधक (जनपद-प्रथम) लखवाड़ परियोजना डाकपत्थर और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कालसी की रिपोर्टों में परियोजना क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों एवं संगठनों की गतिविधियों के कारण कानून-व्यवस्था प्रभावित होने, जनहानि की आशंका तथा परियोजना कार्यों में बाधा उत्पन्न होने की संभावना जताई गई थी। इसके बाद प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए यह आदेश जारी किया। उप जिला मजिस्ट्रेट प्रेम लाल ने आदेशों का पालन करने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि स्थानीय निवासियों को अपने घरों तक आवागमन और कृषि कार्यों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र से शांतिपूर्वक गुजरने की अनुमति दी गई है, बशर्ते वे आदेश की सभी शर्तों का पालन करें। सुरक्षा बलों और प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

