मिलावटी पनीर बेचने पर छह माह की सजा, 50 हजार का जुर्माना

हरिद्वार, 04 जुलाई (हि.स.)। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप कुमार की अदालत ने

पंतदीप पार्किंग स्थित एक ढाबा संचालक व खाद्य कारोबारी सागर सैनी को मिलावटी व असुरक्षित पनीर बेचने का दोषी पाते हुए छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

26 अप्रैल 2023 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कपिल देव ने पंतदीप पार्किंग स्थित एक ढाबे पर छापा मारा था। छापा मारने पर वहां बिक्री के लिए रखा पनीर संदिग्ध प्रतीत हुआ था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 160 रुपये का भुगतान कर एक किलो पनीर का सैंपल लेकर पनीर को जांच के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला, रूद्रपुर भेजा था। करीब तीन माह के बाद आई लैब रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि पनीर में दूध की निर्धारित वसा बेहद कम थी। यही नहीं, पनीर में बाहरी/विदेशी वसा मिलाई गई थी।जिसके चलते इस पनीर को मानव सेहत के लिए असुरक्षित और घटिया क्वालिटी क होना पाया गया था।

इस मामले की सुनवाई के बाद सीजेएम संदीप कुमार ने आरोपित सागर सैनी को खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए विभिन्न धाराओं में छह माह की कैद व 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

   

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