हरिद्वार, 12 मई (हि.स.)। ट्यूशन से आते जाते नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ व गंदे इशारे करने के मामले में विशेष पॉक्सो जज व अपर जिला जज लक्ष्मण सिंह ने आरोपित समीर को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने समीर को एक वर्ष की कैद व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 25 अगस्त 2023 को ज्वालापुर क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता से उसकी साईकिल रोककर बदतमीजी व छेड़छाड़ की गयी थी। पीड़िता ने घर पहुंचकर अपने परिजनों को बताया था कि आरोपित समीर काफी दिनों से उसे ट्यूशन आते जाते हुए परेशान करता है।
आरोपित युवक उसे गंदे इशारे कर मोबाइल नंबर मांगता है, नंबर देने से मना करने पर उसके माता पिता को जान से मारने की धमकी दी थी। अगले दिन पीड़ित लड़की के पिता ने समीर पुत्र अरशद निवासी बाबर कॉलोनी ज्वालापुर के खिलाफ संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित समीर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। सरकारी पक्ष ने गवाही में सात गवाह पेश किए।
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