वक्फ संशोधन अधिनियम: सरकार की नियत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने लगाई मुहर : दानिश आज़ाद अंसारी

लखनऊ, 15 सितम्बर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने आज सुप्रीम कोर्ट के वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर महत्वपूर्ण फैसला आने पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मोदी सरकार की मुसलमान के प्रति साफ नियत पर मोहर लगी है। इस फैसले के बाद मोदी सरकार की जो मंशा है कि वह सम्पत्तियों के माध्यम से पिछड़े पसमांदा मुसलमान और मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम हो, इस भावना को और बल मिलेगा। वह संशोधन अधिनियम के माध्यम से वक्त की सम्पत्तियां पारदर्शी होगी।

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का उद्देश्य वक्फ सम्पत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। इस अधिनियम के माध्यम से, सरकार वक्फ सम्पत्तियों के दुरुपयोग को रोकने और उन का इस्तेमाल गरीब मुसलमान के विकास के लिए करना सुनिश्चित होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, यह स्पष्ट हो गया है कि वक्फ सम्पत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए सरकार संजीदगी से काम करना चाहती है।

मोदी सरकार वक्फ सम्पत्तियों के बेहतर रखरखाव व उन पर हुए अवैध कब्जों को मुक्त करना तथा वक्फ बोर्ड की कमेटी में पिछड़े मुसलमान तथा मुस्लिम महिलाओं की सहभागिता को बढ़ावा देने की नीयत से वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर आई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जो भी चीज मुसलमान के विकास के लिए जरूरी होगी केंद्र की मोदी सरकार उन तमाम चीजों को जरूर करेगी।

मोदी सरकार का यह मानना है कि अगर सही तरीके से वक्फ की सम्पत्तियों का सदुपयोग किया जाए तो इससे भारत के मुसलमानों को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकता है। वक्फ संशोधन अधिनियम का बहुत साफ और स्पष्ट मकसद है कि वक्फ प्रबंधन में हो रही गड़बड़ियों तथा भ्रष्टाचार को सुधारा जाए। वक्फ कमेटी में आम मुसलमान का पार्टिसिपेशन बढ़े जिससे वक्फ सम्पत्ति का जो मूल मकसद है मुसलमान का विकास उसे मूल मकसद को सुरक्षित किया जा सके।

हिन्दुस्थान समाचार / बृजनंदन

   

सम्बंधित खबर