मृत श्रमिकों के परिजनों को पश्चिम बंगाल सरकार देगी 10 लाख का मुआवजा

कोलकाता, 03 फरवरी (हि. स.)। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता लेदर कॉम्प्लेक्स में नाले की सफाई के दौरान हुई तीन श्रमिकों की मौत पर उनके परिजनों को 10 लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राज्य के नगर विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने सोमवार को इस फैसले की जानकारी दी।

फिरहाद हकीम ने कहा कि घटना की विस्तृत जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चलेगा। प्रारंभिक जांच के अनुसार, संभावना जताई जा रही है कि तीनों श्रमिकों की मौत नाले में जहरीली गैसों के संपर्क में आने से हुई।

उन्होंने यह भी कहा कि यह सफाई कार्य कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (केएमडीए) के अंतर्गत हो रहा था। लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि एक ही जगह पर इतनी अधिक मात्रा में जहरीले अपशिष्ट कैसे जमा हो गए।

रविवार को फरजान शेख, हासी शेख और सुमन सरदार नामक तीन श्रमिक कोलकाता लेदर कॉम्प्लेक्स में एक मैनहोल की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान एक श्रमिक फिसलकर 20 फीट गहरे नाले में गिर गया। उसे बचाने के प्रयास में दो अन्य श्रमिक भी नाले में गिर गए।

बाद में राज्य आपदा प्रबंधन दल, दमकल विभाग और पुलिस की मदद से उनके शव बरामद किए गए। इस घटना ने मैन्युअल स्कैवेंजिंग से जुड़े सुरक्षा नियमों की अनदेखी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी

यह दुर्घटना ऐसे समय हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कोलकाता सहित छह महानगरों में मैन्युअल स्कैवेंजिंग और सीवर सफाई पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने सभी नगर निकायों को निर्देश दिया था कि वे इस प्रथा को समाप्त करने के लिए विस्तृत रिपोर्ट 13 फरवरी तक प्रस्तुत करें।

अब इस घटना के चलते राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट के सामने असहज सवालों का सामना करना पड़ सकता है।

हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर

   

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