बीएचईएल में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को लेकर कार्यशाला
- Admin Admin
- Nov 25, 2024
हरिद्वार, 25 नवंबर (हि.स.)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार के तत्वावधान में बीएचईएल की महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व सीनियर सिविल जज सिमरनजीत कौर द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न एक्ट के विषय में जानकारी दी गयी।
उन्होंने बताया कि विशाखा गाइडलाईन जारी करते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अधिकार लागू किया गया, जिसके तहत प्रत्येक विभाग में एक आंतरिक शिकायत जांच समिति का गठन होना अनिवार्य एवं आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जनपद स्तर पर स्थानीय शिकायत समिति का गठन होता है, जो किसी भी कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की शिकायत पर जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाताी है। जांच के दौरान पीड़िता की सूचना को गोपनीय रखा जाता है। ऐसा न करने पर 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। सचिव द्वारा महिलाओं को ऑनलाईन ठगी से सतर्क रहने हेतु कहा गया तथा साईबर अपराध, पाॅक्सो एक्ट, घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की जानकारी प्रदान की गयी।
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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला