अलार्म चेन पुलिंग के संबंध में किया जागरूक

भास्कर न्यूज़ | लुधियाना फिरोजपुर मंडल में ट्रेनों में अलार्म चेन पुलिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए यात्रियों को इसके सही उपयोग और कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। मंडल कार्यालय के अनुसार प्रत्येक कोच में आपात स्थिति में ट्रेन रोकने के लिए अलार्म चेन की सुविधा होती है, लेकिन बिना वैध कारण चेन खींचना भारतीय रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत दंडनीय है। मंडल के रिकॉर्ड के मुताबिक 24 जून को चेन पुलिंग से जुड़ी 16 घटनाएं सामने आईं, जिनमें से 7 प्रकरण दर्ज किए गए। अनावश्यक चेन पुलिंग रोकने के उद्देश्य से अलार्म चेन हैंडल पर पारदर्शी सुरक्षा कवर लगाए गए हैं और कोचों में चेतावनी स्टिकर भी चस्पा किए गए हैं। नियमों के अनुसार बिना उचित कारण अलार्म चेन खींचने पर 1,000 रुपए तक जुर्माना, एक वर्ष तक कारावास या दोनों का प्रावधान है।

   

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