घर घुस कर छेड़छाड़ व मारपीट के आरोपित को चार साल का सश्रम कारावास
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- Feb 08, 2025
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कोरबा , 8 फरवरी (हि.स.)। घर में घुसकर 15 वर्षीय नाबालिक लड़की के साथ मारपीट,हाथ पड़कर छेड़छाड़ व गाली गलौज करने वाले आरोपित को अपर सेशन न्यायाधीश एफटीएससी (पोक्सो) ने 4 वर्ष का सश्रम कारावास तथा उसके सहयोग करने वाले अन्य तीन युवक को बीती देर शाम 6-6 माह का कारावास की सजा सुनाई है।
इस संबंध में न्यायालय में प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार घटना रामपुर पुलिस चौकी (वर्तमान सिविल लाइन थाना रामपुर) अंतर्गत 28 अप्रैल 2022 के अपरान्ह 4 बजे के आसपास है।इस क्षेत्र में निवासरत एक 15 वर्षीय नाबालिक के घर सोमनाथ अग्रवाल (19वर्ष) निवासी पं रविशंकर शुक्ल नगर,राहुल पटेल(18वर्ष) निवासी मुड़ापार,अजित बेक(21वर्ष) निवासी कृष्णानगर,मानिकपुर तथा अमन परवेज(21वर्ष) निवासी नवधा चौक मुड़ापार ने जबरदस्ती घुस गए। नाबालिक पीड़िता के साथ ही उसके स्वजन के साथ गाली गलौज किया। उसके साथ बल प्रयोग करते हुए नाबालिक का हाथ पकड़ अपनी ओर खींचा।विरोध करने पर स्वजनों के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी।मामले की रिपोर्ट पुलिस चौकी रामपुर में पीड़िता ने अपने स्वजन के साथ पहुंच कर दर्ज कराई।इस पर पुलिस ने धारा 452,354,294,323,34,506 एवं धारा 10 पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना के उपरांत सभी आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
शासन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार मिश्रा ने बताया कि इस मामले की सुनवाई अपर सेशन न्यायाधीश एफटीएससी (पाक्सो) डा ममता भोजवानी के न्यायालय में हुई। दोषसिद्ध होने पर न्यायालय ने सोमनाथ उर्फ सोमू अग्रवाल को धारा 354 के तहत 2 वर्ष,लैंगिक अपराध से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 3-3 हजार का अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं किये जाने पर तीन - तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा तय किया है । इसके अलावा सोमनाथ समेत शेष सभी आरोपित को धारा 451 के तहत 6-6 माह का सश्रम कारावास तथा 2 - 2 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुना ईहै ।
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हिन्दुस्थान समाचार / हरीश तिवारी