
कैथल, 15 अप्रैल (हि.स.)। एडीसी दीपक बाबू लाल करवा ने बताया की प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के तहत नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग, हरियाणा द्वारा 21 अप्रैल तक तीन एचपी सरफेस (मोनोब्लोक), 7.5 एचपी (सबमर्सिबल) व 10 एच0पी0 (सबमर्सिबल) क्षमता के सोलर वाटर पंप के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुराने सभी आवेदकों को (20 फरवरी 2024 से 5 मार्च 2024 एवं 11 जुलाई 2024 से 25 जुलाई 2024) तक के आवेदकों को छोडक़र, जिन्होंने अपना लाभार्थी हिस्सा नहीं जमा करवाया है, सभी को नए सिरे से आवेदन करना होगा।
जिन आवेदकों ने (20 फरवरी 2024 से 5 मार्च 2024 एवं 11 जुलाई 2024 से 25 जुलाई 2024) तक आवेदन किया था, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरुरत नहीं है, वे अपने पुराने आवेदन से प्राप्त चालान के अनुसार अपना लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे। अगर किसी ने एक से ज्यादा से आवेदन किए है तो उनका केवल पहला आवेदन मान्य होगा।
एडीसी दीपक बाबू लाल करवा ने बताया कि इस योजना के तहत केवल वही आवेदक / किसान पात्र होंगे जो सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करेगा जैसे कि आवेदक के परिवार (परिवार पहचान पत्र) के नाम पर सोलर का कनेक्शन न हो, आवेदक के नाम बिजली आधारित पंप न हो तथा उसके नाम पर जमीन हो। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांव में जहां भूजल स्तर 100 फूट से नीचे चला गया है, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे की टपका सिंचाई विधि या फव्वारा सिंचाई विधि की स्थापना अनिवार्य है। धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे चला गया है, इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज वर्मा