दुष्कर्म के दोषी को 30 वर्ष सश्रम कारावास

धेमाजी (असम), 04 नवंबर (हि.स.)। धेमाजी जिला जज कोर्ट ने दुष्कर्म मामले के एक दोषी को 30 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है।

मामले के अनुसार घर में किसी के न होने का फायदा उठाकर दोषी शंकर देबनाथ ने नाबालिग लड़की के साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया था। जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी। विशेष अदालत के न्यायाधीश कौशिक हजारिका ने सिलापथार पुलिस स्टेशन में केस नंबर 423/2020 और स्पेशल पॉक्सो 02/2021 नंबर के मामले में 6 नंबर पॉक्सो की धारा के तहत फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजय फुगलाई ने इस मामले में बहस की।

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हिन्दुस्थान समाचार / अरविन्द राय

   

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