मीरजापुर, 5 दिसंबर (हि.स.)। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम का आयोजन जिला मुख्यालय पर 6 दिसम्बर को सुबह 10 बजे किया जाएगा।
कार्यक्रम में महिलाओं के संरक्षण और सुरक्षा पर संवाद, यौन हिंसा, लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न जैसी समस्याओं से पीड़ित महिलाओं को संरक्षण और सहायता प्रदान करने के उपाय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा और संवाद होगा।
जिला प्रोबेशन अधिकारी शक्ति त्रिपाठी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों और संरक्षण उपायों के प्रति जागरूक करना है।
महिला सशक्तिकरण योजनाओं का प्रचार-प्रसार
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना वन स्टॉप सेंटर और 181 महिला हेल्पलाइन पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना महिला शरणालय, शक्ति सदन, और सखी निवास महिला संरक्षण के प्रमुख कानूनों की जानकारी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005
कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम-2013 दहेज निषेध
अधिनियम-1961 (संशोधित 1966)
गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम-1994 आदि प्रदान की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / गिरजा शंकर मिश्रा