फरीदाबाद, 3 दिसंबर (हि.स.)। दोस्त की नाबालिग बेटी को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर हरिद्वार ले जाने और वहां दुष्कर्म करने के केस में युवक को कोर्ट ने मंगलवार को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। लडक़ी आठवीं क्लास में पढ़ती थी। युवक उसे प्रेम करने का झांसा देकर आते जाते पीछा करता रहता था। उसे सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया गया है। फरीदाबाद लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि 15 वर्षीय लडक़ी अपने परिवार के साथ रहती है। उसके पिता ऑटो चालक हैं। एसजीएम नगर निवासी साहिल सैफी उर्फ रहीसुद्दीन (26) उसका पीछा करता था। वह भी ऑटो चलाता है। एक दिन उसके पिता का ऑटो खराब हो गया। उसे छोडऩे के लिए सैफी उसके घर पहुंच गया। यहां उसकी मुलाकात लडक़ी से हुई। इसके बाद वह अक्सर उसका पीछा करने लगा। वह युवती से कहता था कि वह उससे प्यार करता है और शादी करेगा। 8 मई 2019 को पीडि़ता स्कूल से घर जा रही थी। रास्ते में सैफी उसे मिल गया और कहा कि तुम्हारे मां-बाप का एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हें बुलाया है। लडक़ी ऑटो में बैठ गई। इसके बाद रास्ते में उसे नशीला पदार्थ मिलाकर कोल्ड ड्रिंक पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। केस के अनुसार लडक़ी को जब होश में आयी तो वह हरिद्वार में थी। सैफी ने अपने दूसरे दोस्त के माध्यम से उसके घर सूचना भिजवाई कि ऑटो ड्राइवर की बेटी हरिद्वार में है। उसके परिजन 14 मई 2019 को हरिद्वार पहुंचे। अगले दिन परिजनों को डरा धमकाकर उसने हरिद्वार के गुरुद्वारे में लडक़ी से शादी कर ली। 16 मई को दोनों फरीदाबाद आ गए। यहां भी वह लडक़ी के साथ अवैध संबंध बनाता रहा। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी।
हिन्दुस्थान समाचार / -मनोज तोमर