नैनीताल, 25 अक्टूबर (हि.स.)। हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर रुद्रपुर के ग्राम कंटोपा में सरकारी नाले को तोड़कर व्यक्ति विशेष की ओर से कब्जा करके अवैध निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि वे इस मामले में निचली अदालत के समक्ष सिविल वाद दायर करें।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार रुद्रपुर ऊधमसिंह नगर के ग्राम कंटोपा निवासीगणों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि किसी व्यक्ति विशेष की ओर से सरकारी नाले को तोड़कर उस पर कब्जा करके अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है। जब इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई तो मामले की जांच हुई। लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण के खिलाफ कोई कार्यवाही नही हुई। जबकि हाईकोर्ट ने जितेंद्र यादव बनाम सरकार की जनहित याचिका में स्पष्ट आदेश जारी कर कहा था कि राज्य सरकार सरकारी भूमि, नगर पालिका की भूमि, वन विभाग की भूमि ,राज्य व नेशनल हाइवे की भूमि से शीघ्र अतिक्रमण हटाएं। लेकिन ग्राम वासियों की ओर से शिकायत करने के बाद भी यह अतिक्रमण नही हटाया गया।
हिन्दुस्थान समाचार / लता