आगजनी-तोड़फोड़ मामले में 88 दिन बाद नरेश मीणा के खिलाफ चालान पेश, जमानत पर बुधवार को होगी सुनवाई

टोंक, 11 फरवरी (हि.स.)। टोंक के समरावता में पिछले साल 13 नवंबर को हुई आगजनी और तोड़फोड़ के मामले में आरोपी नरेश मीणा के खिलाफ नगरफोर्ट पुलिस ने मंगलवार को एसीजेएम कोर्ट उनियारा में चालान पेश कर दिया। यह चालान घटना के 88 दिन बाद पेश किया गया है। अब बुधवार को नरेश मीणा की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 4 फरवरी को चालान पेश नहीं होने के कारण सुनवाई टल गई थी।

एडवोकेट लाखन सिंह मीणा ने बताया कि 13 नवंबर 2024 को टोंक जिले में देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान समरावता में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना हुई थी। इसमें नगरफोर्ट थाना पुलिस ने निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था।

इस मामले में जनवरी में नरेश मीणा ने हाईकोर्ट जयपुर में जमानत याचिका दायर की थी। 4 फरवरी को इस याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सरकारी पक्ष ने न्यायालय को अवगत कराया कि जांच पूरी नहीं होने के कारण चालान पेश नहीं किया गया है। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 12 फरवरी तय की थी। मंगलवार को नगरफोर्ट थाना पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर उनियारा कोर्ट में चालान पेश कर दिया। अब 12 फरवरी को हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई होगी।

गौरतलब है कि 13 नवंबर-25 को देवली-उनियारा विधानसभा के उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। समरावता गांव के लोगों ने उनके गांव को उनियारा उपखंड कार्यालय में शामिल करने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार किया था। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने भी ग्रामीणों की मांग को जायज़ बताते हुए उनके साथ धरने में भाग लिया था। मतदान बहिष्कार के बावजूद जबरन तीन लोगों के वोट डलवाने का आरोप लगाते हुए नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद 14 नवंबर को पुलिस ने नरेश मीणा को धरना स्थल से गिरफ्तार कर लिया और 15 नवंबर को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। मामले में 60 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से नरेश मीणा को छोड़कर बाकी सभी जमानत पर रिहा हो चुके हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक

   

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