सीपीएस नियुक्ति पर उच्च न्यायलय का फैसले का सिरमौर भाजपा ने किया स्वागत
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- Nov 14, 2024
नाहन, 14 नवंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सभी 6 सीपीएस की नियुक्तियों को अंसवैधानिक बताते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। इस फैसले के बाद विपक्षी भाजपा ने प्रदेश सरकार पर फिजूलखर्ची का आरोप लगाते हुए इस फैसले का स्वागत किया है और इन सीपीएस अधिकारियों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है।
आज नाहन स्थित भाजपा कार्यालय में इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस काे संबाेधित करते हुए पूर्व मंत्री व विधायक सुखराम चौधरी ने कहा कि मौजूदा सरकार द्वारा की गई सीपीएस नियुक्तियां पूरी तरह गलत थीं और कुछ सीपीएस तो सुपर सीपीएस के रूप में कार्य कर रहे थे। अब हाई कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है और इनकी सदस्यता भी समाप्त होनी चाहिए।
सुखराम चौधरी ने आरोप लगाया कि एक ओर जहां सरकार पैसों की कमी का रोना रोती है, वहीं दूसरी ओर सीपीएस जैसे पदों पर भारी-भरकम खर्चा किया गया।
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हिन्दुस्थान समाचार / जितेंद्र ठाकुर