चंडीगढ़ कंज्यूमर कोर्ट ने स्पाइसजेट को लगाया 10 हजार जुर्माना:अहमदाबाद जाने वाले यात्री का बैग पहुंचा बैंगलोर, वडोदरा में देने जा रहे थे परीक्षा
- Admin Admin
- Jul 14, 2025

दिल्ली से अहमदाबाद जा रहे एक यात्री का सामान गलत जगह भेजे जाने पर चंडीगढ़ कंज्यूमर कोर्ट ने स्पाइसजेट एयरलाइंस को सेवा में कोताही का दोषी ठहराते हुए 10,000 रुपए हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। सेक्टर-47C निवासी साहब पायल ने एयरलाइंस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि वह गुजरात फ्लाइंग स्कूल, वडोदरा में परीक्षा देने जा रहे थे और इसके लिए उन्होंने दिल्ली से अहमदाबाद तक की ई-एयर टिकट स्पाइसजेट से करवाई थी। अहमदाबाद पहुंचे तो नहीं मिला सामान शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने निर्धारित तिथि पर दिल्ली से अहमदाबाद की यात्रा की, लेकिन जब वे अहमदाबाद पहुंचे तो देखा कि उनका सामान गायब था। उन्होंने एयरलाइंस स्टाफ को तुरंत जानकारी दी, तो उनसे अनियमितता रिपोर्ट (IR) दर्ज करने को कहा गया। पायल ने बताया कि उन्हें तत्काल वडोदरा के लिए रवाना होना था, लेकिन सामान नहीं मिलने के कारण उन्हें बिना सामान के टैक्सी से वडोदरा एयरपोर्ट के लिए निकलना पड़ा। अगले दिन उन्हें बताया गया कि सामान गलती से बैंगलोर भेज दिया गया है और 2 दिन में लौटा दिया जाएगा। एयरलाइंस ने दी सफाई, कोर्ट ने नहीं माना स्पाइसजेट एयरलाइंस ने जवाब में कहा कि यात्रियों या सामान की देरी से डिलीवरी के लिए वह जिम्मेदार नहीं है। एयरलाइंस ने वायु परिवहन अधिनियम, 2012 के नियम 13(3) का हवाला दिया और कहा कि यदि सामान 7 दिनों के भीतर वापस कर दिया गया है, तो सेवा में कमी नहीं मानी जा सकती। उन्होंने दावा किया कि शिकायतकर्ता को दो दिन के भीतर सामान वापस कर दिया गया था, इसलिए वह हर्जाने के पात्र नहीं हैं। हालांकि, कंज्यूमर कोर्ट ने एयरलाइंस की दलीलें खारिज कर दीं और माना कि यात्री को बिना सामान के वडोदरा जाना पड़ा, जिससे उन्हें भारी असुविधा हुई। कोर्ट ने कहा कि यह सेवा में लापरवाही का मामला है, और इसके चलते पीड़ित को मानसिक परेशानी हुई।